ITR तय समय पर नहीं भरेंगे तो, देनी पड़ेगी भारी पेनल्टी

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सीए प्रमोद लाहोटी, कोटा। हर साल की तरह इस साल भी आपको अपना आयकर रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में ही फाइल करना है। आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2018 है। यदि आप इस तारीख तक अपना आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं तो आपको लेट पेनल्टी देनी पड़ सकती है।

आयकर विभाग की तरफ से ऐसा प्रावधान इस बार किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से आयकर के तय किए गए नए नियमों के तहत अगर आप समय से अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरेंगे तो आप पर भारी पेनल्टी लग सकती है।

क्या है पेनल्टी का प्रावधान?
सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में धारा 234F को शामिल किया गया है, जो 1 अप्रैल 2018 से लागू हो गई है। इसके अंतर्गत आयकरदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा (139) 1 में निर्धारित तारीख के बाद रिटर्न भरने पर पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है। अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18 (एसेसमेंट इयर 2018-19) का आयकर रिटर्न निर्धारित समय सीमा पर न भरने पर आपको यह पेनल्टी देनी पड़ेगी।

लेट करने पर कितनी पेनल्टी देनी होगी?
यदि आप आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख के बाद लेकिन संबंधित निर्धारण वर्ष (एसेसमेंट इयर) में 31 दिसंबर के पहले रिटर्न फाइल कर देते हैं, तो लेट पेनल्टी के तौर पर आपको 5000 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल करने की स्थिति में आपको 10,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी होगी। हालांकि जिन लोगों की कर योग्य आय यानी टैक्सेबल इनकम पांच लाख रुपये से कम है, उन पर अधिकतम 1000 रुपये की पेनल्टी ही लगेगी।

क्या है रिटर्न भरने की अंतिम तारीख?
जो कंपनियां हैं उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2018 है। जो कंपनी नहीं हैं, लेकिन उनका ऑडिट होना हो या वे ऑडिट होने वाले बिजनेस में पार्टनर हों, उनके लिए भी 30 सितंबर 2018 ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। इसके अलावा बाकी सभी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है।