कोटा। रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया के एजीएम अजय प्रताप सिंह सिसोदिया ने वित्तीय सजगता, आॅनलाइन जॉॅब लुभावने वाले ऑफर, रातों रात धन दुगुना करने के ऑफर, फर्जी कंपनियों, अनाधिकृत चिट फंड फ्रॉड व गैर बैंकिंग संस्थानों के साथ निवेश करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी।
वे शनिवार को गोबरिया बावड़ी स्थित पुरुषार्थ भवन में भारतीय रिजर्व बैंक जयपुर की ओर से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कई नॉन रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनियां मेल और फोन के जरिए प्रलोभन देती हैं। वे कई सारी डिटेल लेती है और डिपॉजिट कराने पर धोखाधड़ी होती है या कंपनी बंद हो जाती है।
ऐसे में कोई भी ऐसी कंपनी को अपनी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दे। इसके लिए आरबीआई की वेबसाइट पर शिकायत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि रजिस्टर्ड कंपनी भी ऐसा कर दें तो उसकी भी शिकायत के लिए अधिकारी नियुक्त किया हुआ है।
उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य संबन्धित संस्थाओं की कार्य प्रणाली ग्राहक अधिकार तथा शिकायत व निवारण प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि घर में 15 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं रखना चाहिए और बाजार में 2.50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले जा सकते हो। उन्होंने कहा कि बैंकों के लॉकर में रखे सामान की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। एफडीआर भी 1 लाख तक ही इंश्योर्ड होता है।
वेबसाइट पर दर्ज कराएं शिकायत
एक्सपर्ट साहिल साल्वे ने सचेत रहो सुरक्षित रहो का नारा देते हुए बताया कि इस तरह की किसी भी शिकायत को रिजर्व बैंक की वेबसाइट ‘सचेत’ पर दर्ज किया जा सकता है। संस्थापक अध्यक्ष गोविंद राम मित्तल ने भी कैश रखने व बाजार में ले जाने के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा जाली नोटों की भी जानकारी दी।