नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपडेटेड नो योर कस्टमर (केवाईसी) गाइडलाइंस के तहत बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करना जरूरी कर दिया है। हालांकि यह सुप्रीम कोर्ट में आधार को जरूरी बनाने पर चल रहे मामले की अंतिम सुनवाई पर निर्भर करेगा। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को देर रात जारी किए गए एक सर्कुलर में यह बात कही है।
अब तक एड्रेस प्रूफ के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ ऑफिशियली वैलिड डाक्युमेंट और ताजा पासपोर्ट साइज का फोटोग्रॉफ प्रमुख केवाईसी डाक्युमेंट के तौर पर स्वीकार किया जाता था। लेकिन संशोधित कस्टमर ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर के तहत रिजर्व बैंक ने कहा है कि जो भी बॉयोमेट्रिक आईडी के लिए आवेदन करने के योग्य है उससे आधार नंबर, पैन या फॉर्म 60 लेना होगा। इस कदम से बैकिंग सेवाओं के लिए भरोसे का माहौल बनाने में मदद मिलेगी।
रिजर्व बैंक ने कहा है कि जम्म कश्मीर, असम या मेघालय के निवासियों के लिए जो आधार या आधार के एनरोलमेंट के लिए अप्लीकेशन का प्रूफ जमा नहीं करा पाते हैं उनसे बैंक ऑफिशियली वैलिड डाक्युमेंट की सर्टिफाइड कॉपी और एक ताजा फोटोग्रॉफ ले सकता है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया वोटर आईडी कार्ड, नरेगा के तहत जारी किया गया जॉब कॉर्ड और नेशनल पापुलेशन रजिस्टर द्वारा जारी पत्र आफिशियली वैलिड माना जाता है।