मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिचालन दिशानिर्देश और अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) नियमों का उल्लंघन करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक ने कंपनी पर यह जुर्माना बैंक के दस्तावेजों की जांच करने के बाद लगाया है। उसने पाया कि ग्राहकों की ओर से बिना किसी स्पष्ट रजामंदी के लोगों के खाते खोले गए।
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ‘भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 मार्च 2018 को एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। उस पर यह जुर्माना केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए केवाईसी नियमों और पेमेंट्स बैंक परिचालन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने की वजह से लगाया गया है।’
ग्राहकों की शिकायत थी कि उनकी बिना किसी स्पष्ट रजामंदी के एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने उनके खाते खोले। एयरटेल के ग्राहकों ने जब अपने आधार को सिम से जोड़ा तो उनका पेमेंट्स बैंक में खाता खोल दिया गया। इसे लेकर मीडिया में भी खबरें थीं, जिस पर रिजर्व बैंक ने 20-22 नवंबर 2017 को बैंक का पर्यवेक्षण दौरा किया।
पर्यवेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बैंक के दस्तावेजों में पाया गया कि उसने केवाईसी नियमों और भुगतान बैंक परिचालन के दिशानिर्देशों को नहीं माना। इसके बाद रिजर्व बैंक ने 15 जनवरी को कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया और बैंक के जवाब का आकलन करने के बाद उस पर यह जुर्माना लगाने का फैसला किया। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने पिछले साल जनवरी में परिचालन शुरू किया था।