GST के नए रेट आज से लागू , 82 प्रोडक्ट​ और सर्विस हो जाएंगी सस्ती

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नई दिल्ली। 53 सर्विसेज और 29 आइटम्स के लिए जीएसटी के नए रेट गुरुवार से लागू हो रहे हैं। साफ है कि आज से ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। रिवाइज्ड रेट लागू होने से पुरानी कारें, डायमंड सहित कई आइटम्स की कीमतें घट जाएंगी। जीएसटी रेट में बड़े पैमाने पर की गई कटौती से करीब 1000-1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू नुकसान होगा। ये है उन आइटम्स और सर्विसेज की लिस्ट, जिन पर टैक्स रेट बदलने जा रहे हैं…

 -न आइटम्‍स पर 28 से 18 फीसदी होगा GST
-पुरानी और इस्‍तेमाल कारें (मीडियम एंड लार्ज कार एंड एसयूवी)
-बॉयो फ्यूल से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें
-28 से घटाकर 12 फीसदी होगा GST
 
सभी प्रकार के पुराने मोटर व्‍हीकल्‍स (मीडियम एंड लार्ज कार एंड एसयूवी को छोड़कर)
 
-18 से  घटकर 12 फीसदी के दायरे में आने वाले आइटम्‍स
 -शुगर ब्वॉइल्‍ड कन्फेक्‍शनरी
 -20 लीटर के पीने के पानी की बोतल
-फॉस्‍फोरिक एसिड से बनी खाद
-बॉयोडीजल
-बॉयो पेस्‍टिसाइड
-घरों के निर्माण में काम आने वाला बांस
-ड्रिप इरीगेशन प्रणाली
-मैकेनिकल स्‍प्रै
 
 18 से घटकर 5 फीसदी के दायरे में आने वाले आइटम्‍स
 -तामचीनी कर्नेल पाउडर
 -कोन में मिलने वाली मेहंदी
 -घरों में गैस की आपूर्ति करने वाली निजी कंपनियां
 -वैज्ञानिक और टेक्निकल उपकरण, सैटेलाइट और पेलोड में इस्‍तेमाल होने वाले उपकरण
 
12 से घटकर 5 फीसदी के दायरे में आने वाले आइटम्‍स
 
-बेंत से बनी चीजें, स्ट्रॉ, प्‍लांटेशन मैटेरियल, वेल्वेट फैब्रिक पर भी जीएसटी 12 प्रतिशत से कम कर पांच प्रतिशत हो जाएगी।
 
 3 से घटाकर 0.25 फीसदी के दायरे में आने वाले आइटम्‍स
 -हीरे और अन्‍य महंगे स्‍टोन्‍स

 जहां बढ़ेगा GST

  • चावल की भूसी पर 0 से बढ़ाकर 5 फीसदी हुआ टैक्स
  • सिगरेट फिल्‍टर रॉड पर 12 से बढ़ाकर 18 फीसदी हुआ टैक्स
  • GST रिटर्न के लिए आ सकता है सिंगल फॉर्म, जेटली ने दिए संकेत
     
    अब एंट्रेंस फीस पर भी नहीं लगेगा GST
     
    – सभी एजुकेशन इंस्‍टीट्यूट में एडमिशन या एग्‍जाम कराने के लिए दी जा रही सर्विसेस को GST से छूट दे दी गई है। उन्‍हें एंट्रेंस इग्‍जाम के लिए ली जाने वाली एंट्रेंस फीस पर भी जीएसटी से छूट दी गई है।
     
    -स्‍टूडेंट्स, फैकल्‍टी या स्‍टाफ को ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज पर भी जीएसटी से छूट दी गई है, लेकिन यह छूट हायर सेकेंडरी तक के एजुकेशनल इंस्‍टीट्यूट को दी गई है।
     
     इन सर्विसेज में दी गई राह
    – आरटीआई एक्‍ट के तहत सूचनाएं कराने वाली सर्विसेज को जीएसटी से छूट दे दी गई है।
    – टेलरिंग सर्विसेज पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर 5% कर दी गई है।
    – थीम पार्क, वाटर पार्क, जॉय राइड, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग बैलेट जैसी सर्विसेज पर अब 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था।
    – आरडब्‍ल्‍यूए मेंबर्स को दी जा रही सर्विसेज पर छूट सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दी गई है।
    – भारत से बाहर प्लेन के जरिए सामान भेजने पर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज को जीएसटी से छूट दी गई है।
    – इसी तरह समुद्री जहाज से सामान भेजने पर भी छूट दी गई है। यह छूट 30 सितंबर, 2018 तक रहेगी।
    – मेट्रो, मोनोरेल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।
    -मिड डे मील के लिए बनने वाली बिल्डिंग पर जीएसटी का कंसेशनल रेट 12 फीसदी लागू होगा।
    -लेदर गुड्स और फुटवियर की मैन्‍युफैक्‍चरिंग के लिए जॉब वर्क सर्विस पर लगने वाले जीएसटी को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
    -प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी वन और एमआईजी भवन के लिए घोषित क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत घर के निर्माण पर जीएसटी दरें कम होंगी।
     
     टैक्स फ्री हुए ये सामान
    – कान की मशीनों के निमार्ण के लिए उपकरण।
    -हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल 40 वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं।