ई-वे बिल पर 18 जनवरी को GST काउंसिल की मीटिंग में होगा फैसला

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नई दिल्ली। 18 जनवरी को जीएसटी काउंसिल को होने वाली मीटिंग में ई-वे बिल अहम मुद्दा रहेगा। ऐसा इसलिए है कि ट्रेडर कारोबारी अभी भी 1 फरवरी से लागू करने के पक्ष में नहीं है। इसी सिलसिले में राज्य प्रतिनिधि और ट्रेडर्स के बीच मीटिंग हुई है, जिसमें ई-वे बिल को 1 फरवरी की जगह 1 अप्रैल से लागू कराने की मोटे तौर पर सहमति बनी है।

18 जनवरी 2018 को जीएसटी काउंसिल की मीटिगं होनी है। सूत्रों के मुताबिक GST काउंसिल की मीटिंग में ये तय होगा कि ई-वे बिल को 1 फरवरी से लागू किया जाए या 1 अप्रैल से लागू किया जाए।

दरअसल, जीएसटी के राज्य प्रतिनिधि और ट्रेडर्स ने मीटिंग की है जिसमें उन्होंने ई-वे बिल की लागू करने की डेट बढ़ाकर 1 अप्रैल करने की मांग की। जीएसटी काउंसिल के राज्य प्रतिनिधि ने बताया कि अगली मीटिंग में ई-वे बिल चर्चा का बड़ा विषय है और इस पर फैसला लिया जा सकता है।
 
16 जनवरी से शुरू होगा ट्रायल
 1 फरवरी से ई-वे बिल लागू होना है। ई-वे बिल ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर दो तरह से लागू होगा। इंटर स्टेट ई-वे बिल के लिए काउंसिल ने 1 फरवरी 2018 की डेडलाइन तय की है जबकि इंट्रा स्टेट ई-वे बिल के लिए 1 जून 2018 से लागू करने का फैसला किया गया है।

डेडलाइन से पहले ई-वे बिल का ट्रायल करने की डेडलाइन तय की गई है जो 15 जनवरी से शुरू होगा। ई-वे बिल लागू होने से सरकार के लिए टैक्स चोरी पर लगाम लगाना आसान हो जाएगा।