नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए लाए जा रहे इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रिटिंग में नोटों की छपाई जैसी ही गोपनीयता बरती जाएगी। सरकार ने बुधवार को संसद में यह जानकारी दी। राजनीतिक चंदे में ट्रांसपेरेंसी लाने के मकसद से ये बॉन्ड जारी करने का मंगलवार को एलान किया गया था।
KYC डिटेल देनी होगी
वित्त मंत्री जेटली ने लोकसभा में कहा था कि राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए एसबीआई की चुनिंदा ब्रांचेस से इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड्स खरीदे जा सकेंगे। इसके लिए चंदा देने वालों को एसबीआई में केवाईसी डिटेल्स देनी होंगी। हालांकि, चंदा देने वालों की डिटेल गोपनीय रखी जाएगी। बॉन्ड पर उनका नाम नहीं होगा।
नई पार्टियों को नहीं मिल सकते बॉन्ड
– वित्त मंत्रालय के एक सोर्स के मुताबिक, इलेक्टोरल बॉन्ड किसी नई पॉलिटिकल पार्टी को गिफ्ट में नहीं दिए जा सकते हैं। इससे यह तय होगा कि चंदा जुटाने के लिए रातों रात नए दलों की बाढ़ नहीं आएगी।
– उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का टेन्योर सिर्फ 15 दिन का होगा। यानी, इन बॉन्ड्स को राजनीतिक दल को दिए जाने के 15 दिन के अंदर सिर्फ एक डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट के जरिए ही भुनाया जा सकेगा।
– उन्होंने बताया कि इसके अलावा, यह बॉन्ड देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की ओर से उसकी कुछ चुनिंदा ब्रांचेज, खासकर राज्यों की राजधानी और बड़े शहरों, में ही मिलेंगे।
– सरकार ने सिर्फ एसबीआई को इसे बेचने का अधिकार दिया है। यह जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में प्रत्येक 10 दिन बेचे जाएंगे।
आम चुनाव वाले साल में 30 दिन होंगे उपलब्ध
– आम चुनाव वाले साल के दौरान बैंक में बॉन्ड्स 30 दिन के लिए मुहैया होंगे।
– इलेक्टोरल बॉन्ड 1000, 10000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के गुणांक में होंगे।
– हालांकि, सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि चेक या ड्रॉफ्ट के जरिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी।
2017 के बजट में किया था एलान
– बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले साल के बजट में राजनीतिक दलों के लिए होने वाली फंडिंग के नियमों में बदलाव करने का एलान किया था।
– सरकार का कहना था कि वह इसके लिए RBI एक्ट में बदलाव करेगी। इसके तहत पॉलिटिकल पार्टीज किसी एक शख्स से सिर्फ 2000 रुपए कैश डोनेशन ले सकेंगी।
– यह भी कहा गया था कि इससे ज्यादा पेमेंट के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लाए जाएंगे, जिन्हें डोनर्स ऑथराइज्ड बैंकों से खरीद सकेंगे।
– इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के ऑथराइज्ड अकाउंट में डोनेशन दी जा सकेगी।