नई दिल्ली। Delhi liquor policy corruption case: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई। सिसोदिया शाम 6.50 बजे 17 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। इस दौरान तिहाड़ के बाद आप कार्यकर्ता और पार्टी सांसद और मंत्री आतिशी उन्हें लेने पहुंचीं।
जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि निर्दोष लोगों की संविधान बचाएगा। तानाशाही सरकार से संविधान बचाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही केजरीवाल भी बाहर आएंगे। आज मुझे संविधान की ताकत से जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट का दिल से धन्यवाद करता हूं।
आबकारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया जाए। कोर्ट ने कहा, ”मनीष सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई। ऐसे में वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं।”
सुप्रीम ने कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना न्याय का अपमान होगा। शीर्ष अदालत ने कहा, ”वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और हाई कोर्ट इस सिद्धांत को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है।”
मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ‘आप’ सांसद संजय सिंह ने कहा, ‘‘यह सच की जीत है, अदालत का फैसला तानाशाही पर तमाचा है।’’ वहीं, मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने पर ‘आप’ नेता राघव चड्ढा ने कहा, ‘आज पूरा देश खुश है।’’ उन्होंने कहा कि सिसोदिया को 530 दिनों तक जेल में रखा गया; उनका अपराध यह था कि उन्होंने बच्चों को बेहतर भविष्य दिया।