अब 31 मार्च तक करा सकेंगे आधार लिंक, बढ़ेगी डेडलाइन

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नई दिल्ली। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी करने की डेडलाइन को सरकार अब बढ़ाकर 31 मार्च करेगी। सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुनवाई के दौरान सरकार ने यह बात कही है।

केंद्र सरकार की ओर से शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर आधार की अनिवार्यता की डेडलाइन को बढ़ाया जाएगा। अब तक अधिकतर कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 31 दिसंबर, 2017 तक आधार कार्ड को लिंक कराना जरूरी था।

गुरुवार को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने यह बात कही है।

आधार की अनिवार्यता पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच गठित करने की बात कही है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि अगले सप्ताह अदालत 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करेगी, जो अर्जियों पर सुनवाई करेगी।

सरकार का पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता पर अब रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि अब इस पर काफी आगे बढ़ा जा चुका है और कई साल बीत गए हैं।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले पर बहस करने के लिए तैयार है। केस की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड की अनिवार्यता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से मामले को तेजी से निपटाने की भी मांग की।