पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना

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नई दिल्ली। Paytm Payments Bank: रिजर्व बैंक की पाबंदियों से जूझ रहे पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस मामले की जानकारी देते कहा कि अवैध गतिविधियों में शामिल संस्थाओं ने अपनी गैरकानूनी कमाई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में रखा और फिर उन्हें दूसरे खातों में ट्रांसफर किया।

मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा, ‘फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने , मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना लगाया है।’

इस बयान में कहा गया है कि FIU-IND को कानून प्रवर्तन एजेंसियों से ऑनलाइन सट्टेबाजी का आयोजन करने समेत कई अवैध कार्यों में शामिल संस्थाओं के नेटवर्क के बारे में जानकारी मिली। उसी आधार पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा शुरू हुई।

इससे पहले रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी के बाद कस्टमर अकाउंट में नई जमा या क्रेडिट स्वीकार करने पर रोक लगा दी थी। बाद में ग्राहकों के हितों को ध्यान रखते हुए केंद्रीय बैंक ने समयसीमा को बढ़ाकर 15 मार्च तक कर दिया था। इससे पहले Paytm Payments Bank और Paytm ने अपने इंटर-कंपनी एग्रीमेंट को बंद करने की जानकारी दी थी।

इससे ग्राहकों के सामने यह चुनौती पैदा हो गई थी कि वे 15 मार्च के बाद अपने वॉलेट का इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं। हालांकि, Paytm ने कहा कि वह चाहती है कि उसके ग्राहकों को लेनदेन में किसी तरह की दिक्कत ना हो और वह इसके लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है।