जीएसटी काउन्सिल ने 213 वस्तुओं पर घटाया टैक्स, जानिए क्या हुआ सस्ता

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नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लेते हुए 213 वस्तुओं पर टैक्स घटाने का फैसला किया। इसमें सबसे बड़ा ऐलान 28 प्रतिशत की अधिकतम टैक्स दर से 178 वस्तुओं को 18 प्रतिशत पर लाने का रहा। इसे आम जनता और उद्योगों के लिए बजट के पहले बहार माना जा रहा है। 

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 23वीं बैठक में ये निर्णय किए गए। जेटली ने बैठक के बाद कहा कि उच्चतम टैक्स स्लैब की 228 वस्तुओं से रोजमर्रा के इस्तेमाल से जुड़ी 178 को 18 प्रतिशत की श्रेणी में लाया गया है।

यह जीएसटी लागू होने के चार माह में सबसे बड़ा बदलाव है। यह घोषणा इस मायने में अहम है कि मंत्रिसमूह ने 165 वस्तुओं को ही 28 से 18 फीसदी में लाने की सिफारिश की थी, लेकिन परिषद ने 12 अन्य वस्तुओं पर टैक्स घटाने पर मुहर लगाई।  
 क्या सस्ता हुआ क्या महंगा :

इन पर दरें 28 से 18% हुईं
28 से 18 प्रतिशत टैक्स स्लैब में फर्नीचर, बिजली के सामान, बक्से, बैग, टॉयलेट क्लीनर, लैंप, पंखा, पंप, कुकर, स्टोव सूटकेस, डिटर्जेंट, सौंदर्य उत्पाद, शेविंग-ऑफ्टर शेविंग उत्पाद शू पॉलिश, न्यूट्रिशन पाउडर, डियोड्रेंट, चॉकलेट, न्यूट्रिशन पाउडर जैसी आम उपभोग की वस्तुएं होंगी।

वॉश बेसिन, नल टोटी,शॉवर, पाइप जैसी सैनिटरी उत्पाद भी सस्ते होंगे। बिजली के कई सामान, प्लाईवुड, मशीनरी, मेडिकल उपकरण, फ्लोरिंग पर भी 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा। निर्माण क्षेत्र में इस्तेमाल वाले ग्रेनाइट, फ्लोरिंग और मार्बल पर भी कर 28 से 18 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि रंग रोगन और सीमेंट को 28 प्रतिशत कर दायरे में ही रखा गया है।  

एसी-फ्रिज, वॉशिंग मशीन पर 28% टैक्स 
अधिकतम टैक्स स्लैब में अब पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट समेत सिर्फ 50 वस्तुएं ही रहेंगी। सीमेंट, पेंट और एयर कंडीशनर, परफ्यूम, वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन भी इस श्रेणी में बने रहेंगे। कार, दोपहिया वाहन और विमान भी इस दायरे में होंगे। 

 इन पर दरें 28 से 12% हुईं
पत्थर तोड़ने वाले स्टोन क्रशर और टैंक व अन्य युद्धक वाहनों पर जीएसटी दरें 16 फीसदी तक घटा दी गई हैं।

इन वस्तुओं पर 18 से घटकर 12% कर
कंडेंश्ड मिल्क, शुगर क्यूब्स, पास्ता, डायबिटिक फूड, छपाई स्याही, हैंड बैग, शॉपिंग बैग, कृषि में इस्तेमाल कुछ मशीनें, सिलाई मशीनें, बांस से बने फर्नीचर आदि। 

इन पर 18 से 5% पहुंचा जीएसटी
रेवड़ी, तिल रेवड़ी, खाजा, चटनी पाउडर, फ्लाई ऐश आदि

12 नहीं 5% जीएसटी
सूखा नारियल, इडली, दोसा, मछली पकड़ने का जाल और हुक, तैयार चमड़े, फ्लाई ऐश से बनी ईंट आदि।

इन पर जीएसटी 5% से 0% 
ग्वार के खाद्य पदार्थ, स्वीट पोटैटो सहित कुछ सूखी सब्जियां, फ्रोजेन या सूखी मछली, खांडसारी सुगर। 

लाख की चूड़ियां सस्ती
जीएसटी परिषद ने एयरक्राफ्ट इंजिन पर जीएसटी दर 28 और 18 से घटाकर 5% कर दी हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट टायर पर जीएसटी 28 से 5% कर दी गई है। इसी तरह लाख की चूड़ियों पर 3% जीएसटी को भी खत्म कर शून्य कर दिया गया है।

रेस्तरां का बिल भी सस्ता होगा
जीएसटी परिषद ने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए एसी रेस्तरां में सेवा कर घटाने का फैसला किया है। यहां जीएसटी की दरों को 18 से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला किया गया है। हालांकि फाइव स्टार होटलों को इस पर छूट नहीं दी गई है।

इन चीजों पर राहत नहीं
माना जा रहा है कि परिषद पेंट, सीमेंट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और तंबाकू जैसे सामानों पर जीएसटी दरों में कोई राहत नहीं देगी।