नई दिल्ली। आरबीआई ने लॉकर रखने वाले ग्राहकों के साथ संशोधित करार करने को बैंकों के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दिया है। इसकी वजह यह है कि अभी बड़ी संख्या में लॉकरधारक ऐसा नहीं कर पाए हैं। पहले यह समय-सीमा एक जनवरी, 2023 थी।
केंद्रीय बैंक ने कहा, हमारे संज्ञान में आया है कि बड़ी संख्या में ग्राहकों ने अभी तक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कई मामलों में बैंकों ने अभी तक ग्राहकों को निर्धारित तिथि (एक जनवरी, 2023) से पहले ऐसा करने की जरूरत के बारे में सूचित नहीं किया है। आरबीआई ने कहा, 30 अप्रैल, 2023 तक बैंकों को हर लॉकरधारकों को सूचित करना होगा। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 30 जून, 2023 तक 50 फीसदी और 30 सितंबर, 2023 तक 75% ग्राहक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर कर लें।
बंद लॉकर को तत्काल चालू करने का निर्देश
बैंकों को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए स्टाम्प पेपर की व्यवस्था, समझौते के इलेक्ट्रॉनिक निष्पादन, ई-स्टॉम्पिंग और ग्राहक को समझौते की एक कॉपी देने जैसे सभी उपाय करने होंगे। इसके अलावा, एक जनवरी, 2023 तक समझौता नहीं होने की वजह से जो लॉकर बंद हो गए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से सक्रिय किया जाए। नए नियम के तहत अगर कोई नुकसान होता है तो यह जिम्मेदारी सीधे तौर पर बैंक की होगी और उसे ग्राहक को मुआवजा देना होगा।