सेबी ने शेयरों के थोक सौदे के नियमों में संशोधन किया

0
905

नयी दिल्ली। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने थोक सौदे में शेयरों की बिक्री :ब्लॉक डील: की रूपरेखा आज संशोधित कर दी। उसने न्यूनतम ऑर्डर की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी है। साथ ही 15-15 मिनट की दो अलग ट्रेडिंग सुविधा उपलब्ध कराई है।

सेबी ने यह कदम बड़े सौदों की गोपनीयता सुनिश्चित करने और ऐसे सौदों में भाव स्थिर रखने के मद्देनजर ये कदम उठाये। थोक सौदे की सुविधा की शुरुआत बड़ी संख्या में शेयरों का सौदा करने के लिए खरीदारों और विक्रेताओं के मद्देनजर की गई है।

ऐसे सौदों के बारे में चर्चा अमूमन पहले ही कर ली जाती है। नये नियमों के तहत सेबी 15-15 मिनट के लिए सुबह और दोपहर में थोक सौदे की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा नियामक ने इस सुविधा के तहत होने वाले सौदे का न्यूनतम ऑर्डर बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है।

मौजूदा समय यह सुविधा एकल लेन-देन में पांच करोड़ रुपये के लिए ही उपलब्ध है। सुबह वाली सुविधा 8:45 से नौ बजे तथा दोपहर वाली सुविधा 02:05 से 02:20 बजे तक के लिए होगी।