नई दिल्ली। आधार में कुछ जानकारी बदलना चाहते हैं तो UIDAI इसकी सुविधा देता है। लेकिन अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) अब भारतीयों को अपने परिवार के मुखिया की सहमति से आधार में पते को ऑनलाइन अपडेट करने की अनुमति दे रहा है।
UIDAI एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को कहा कि वह अब आधार धारकों को सुविधा दे रहा है। इसकी मदद से आप बिना किसी प्रमाण पत्र के जरूरत नहीं होगी। इसके लिए आपको परिवार के मुखिया( Head of the family) के अनुमति की जरूरत होगी।
ये डॉक्यूमेंट जरूरी
इसके लिए आप आवेदक और परिवार के मुखिया (HOF) दोनों के नाम और उनके बीच संबंध का उल्लेख करने वाले डॉक्यूमेंट्स जैसे राशन कार्ड, मार्कशीट, विवाह प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि का इस्तेमाल कर सकते है। ये डॉक्यूमेंट के प्रमाण पत्र की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं और नई प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। बता दें कि इस प्रक्रिया के लिए HOF द्वारा OTP-आधारित प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।
ऑनलाइन एड्रेस अपडेट
संबंध दस्तावेज का प्रमाण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, UIDAI बयान के अनुसार निवासी को UIDAI द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में मुखिया द्वारा सेल्फ डिक्लेरेशन देता है। बता दें कि आधार में HOF-आधारित ऑनलाइन पता अपडेट एक निवासी के रिश्तेदारों (बच्चों), पति/पत्नी, माता-पिता आदि के लिए बहुत मददगार होगा, जिनके पास अपने आधार में पते को अपडेट करने के लिए स्वयं के नाम पर कोई सहायक दस्तावेज नहीं हैं।