नई दिल्ली। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता की समय सीमा 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी।
ऐडवोकेट जनरल के.के. वेणुगोपालन ने देश की सबसे बड़ी अदालत को बताया कि केंद्र सरकार उन लोगों को लाचार करने वाला कदम नहीं उठाएगी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है।
उन्हें समाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ लेने से 31 मार्च तक नहीं रोका जाएगा। केंद्र सरकार ने इससे पहले बैंक अकाउऊंट को 12 अंकों वाले यूनीक नंबर से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 की थी।
मोबाइल और बैंक अकाउंट्स को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता और इसकी संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
याचिकाकर्ता ने आधार को बैंक अकाउंट और मोबाइल से लिंक करने की अनिवार्यता को गैरकानूनी बताया है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से नहीं जोड़ने पर नागरिक PMLA ऐक्ट के तहत अभियोजन के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे।
एजी के.के. वेणुगोपालन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बैंक अकाउंट और आधार कार्ड लिंकिंग पर वह केंद्र सरकार से निर्देश लेने के बाद सोमवार को पक्ष रखेंगे।