ज्ञानवापी केस की सुनवाई आज से वाराणसी जिला जज की अदालत में होगी

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वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे (Gyanvapi Masjid Case) पर आज सोमवार को वाराणसी की जिला जज की अदालत में सुनवाई शुरू होगी। जिला जज को 8 सप्ताह में फैसला देना है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई जिला जज को सौंपी थी। इस आदेश की कॉपी शनिवार को जिला जज अजय कुमार विश्वेश की अदालत में पहुंच गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई जिला जज को 8 सप्ताह में पूरा करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मुकदमे से संबंधित सभी फाइलें शनिवार को वाराणसी जिला अदालत में स्थानांतरित कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) से जिला जज के कोर्ट में ट्रांसफर का आदेश दिया है।

जिला सरकारी वकील (सिविल) महेंद्र प्रसाद पांडे ने फाइलों को स्थानांतरित करने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जिला जज अजय कुमार विश्वेश अब इस मामले की सुनवाई करेंगे। आज की सुनवाई में मुख्य तौर पर किन बिंदुओं पर विचार किया जाना है, यह कोर्ट की ओर से बताया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जिला जज को आठ सप्‍ताह के अंदर ज्ञानवापी मस्जद विवाद की सुनवाई कर फैसला सुनाना है। इसके बाद जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर रोक नहीं रहेगी।

बता दें कि सिविल जज के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे और विडियोग्राफी कराए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह मामले की सुनवाई सिविल अदालत के बजाय जिला अदालत को सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने आठ हफ्ते में सुनवाई पूरी भी करने को कहा है, उससे लग रहा है कि वह इस मामले का जल्‍द निस्‍तारण चाहते हैं।