कोरोना की नई गाइडलाइन, बाजार रात 8 बजे तक ही खुलेंगे, शादियों में 50 की लिमिट

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राजस्थान में 30 जनवरी तक 12 वीं तक के शहरी स्कूल बंद, रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक

जयपुर। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद गहलोत सरकार ने पाबंदियों का दायरा और बढ़ा दिया है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य के सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में 12 वीं तक के शैक्षणिक विद्यालय, कोचिंग 30 जनवरी तक बंद रहेंगी। लेकिन, आनलाइन अध्ययन की अनुमति रहेगी।

अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को सुबह 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, व्यवसायिक गतिविधियों को रात्रि 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। बाजार भी अब रात आठ बजे तक ही खुलेंगे।

शादी समाराहों से लेकर हर तरह की सार्वजनिक गेदरिंग में शहरों में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शादी से लेकर सार्वजनिक आयोजनों में 100 लोगों की लिमिट रहेगी।

सरकार ने सप्ताह में भर में तीसरी बार यह गाइडलाइन जारी की है। कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी। 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खुले रहेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है।

वहीं यह धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुले रह सकेंगे। इसके साथ ही रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा। सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल बंद करने का आदेश लागू हो चुका है, वहीं अन्य गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होंगी।

गांवों के स्कूलों पर अभी पाबंदी नहीं
गाइडलाइन में केवल शहरी क्षेत्रों में स्कूल बंद करने का प्रावधान किया है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल खुले रहेंगे।

कॉलेजों में 50 फीसदी स्टूडेंट्स ही बुला सकेंगे
कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडैंट्स ऑफ़लाइन क्लास में जा सकेंंगे लेकिन बैठक व्यवस्था ऐसी करनी होगी जिसमें कम से कम दो गज की दूरी रखी जा सकेंगे। जिन कॉलेजों में दो गज की दूरीर रखने लायक बैठक व्यवस्था नहीं होगी वहां 50 फीसदी स्टूडेंट्स ही क्लास में बुला सकेंगे। 10 से 12 वीं के स्टूडेंट्स वैक्सीन लगाने और पैरेट्स की लिखित सहमति के बाद स्कूल कोचिंग जा सकेंगे।

रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे
रेस्टोरेंट्स में अब केवल 50 फीसदी सीटों पर ही बैठाकर खाना खिला सकेंगे। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी।

बाजार रात 8 बजे तक ही खुलेंगे
सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, सभी कमर्शिल्य फर्म रात आठ बजे तक ही खुलेंगी। रात 8 बजे बाजार बंद करने होंगे।

सिनेमा 50 फीसदी क्षमता से रात 8 बजे तक ही खुलेंगे
प्रदेश भर में सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क, 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। इनमें भी केवल वैक्सीन के डबल डोज वाले ही जा सकेंगे।

धार्मिक स्थल सुबह 5 से रात 8 बजे तक खुलेंगे
धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगै। फूल माला, प्रसाद, चादर लेकर जाने पर रोक रहेगी।

लोहड़ी और मकर सक्रांति घर पर ही मनायें
सरकार ने नई गाइडलाइन में लोगों से मकर सक्रांति और लौहड़ी का पवर्च घर पर ही मनाने की अपील की है।