सेक्स के दौरान बिना पूछे कंडोम निकालना बना अपराध, अमेरिका में बनाया कानून

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वॉशिंगटन।अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में सेक्स के दौरान कंडोम के इस्तेमाल पर कानून बना है। अगर कोई पुरुष सेक्स के दौरान महिला के बिना पूछे अपने कंडोम को हटा लेता है तो यह अपराध होगा। ऐसे में आरोपी व्यक्ति को मुकदमें का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे अपराध को ‘स्टील्थिंग’ के नाम से जाना जाता है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम नेसहमति के बिना कॉन्डम हटाने को अपराध घोषित करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं।

गवर्नर कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि इस विधेयक को पारित कर हम सहमति के महत्व को रेखांकित कर रहे हैं। इस बिल पेश करने वाली कैलिफोर्निया विधानसभा की सदस्य क्रिस्टीना गार्सिया ने कहा कि इससे सुनिश्चित किया जा सकेगा कि स्टील्थिंग न केवल अनैतिक है बल्कि अवैध भी है। कैलिफोर्निया अमेरिका का पहला ऐसा राज्य है, जिसने स्टील्थिंग को अवैध घोषित किया है।

कानून तोड़ने पर लगेगा जुर्माना
इस विधेयक के अनुसार, बिना सहमति के कंडोम निकालने वाले आरोपी के खिलाफ सिविल कोड के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला हर्जाने के लिए मुकदमा भी दर्ज करवा सकती है। इस कानून का उल्लंघन करने वाले आरोपी के खिलाफ किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। कानून में सिर्फ जुर्माने की बात ही कई गई है।

दंड संहिता में शामिल करवाने की कोशिश
इस विधेयक को पेश करने वाली नेता क्रिस्टीना गार्सिया ने कहा कि मुझे लगता है कि इस कानून को दंड संहिता में शामिल होना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अगर सहमति तोड़ी गई, तो क्या यह बलात्कार या यौन हमले की परिभाषा नहीं है? वहीं कानूनी जानकारों ने बताया है कि भले ही यह कानून दंड संहिता में शामिल नहीं है, फिर भी अगर सहमति तोड़ी जाती है तो इसे बलात्कार माना जा सकता है।

अमेरिका में आ चुके हैं कई ऐसे मामले
अमेरिका में सेक्स के दौरान चोरी से कंडोम हटाए जाने के कई मामले आ चुके हैं। कोर्ट ने ऐसे अधिकतक मामलों में रेप का केस दर्ज करने का आदेश भी दिए हैं। पीड़ित की दलील होती है कि इससे उन्हें गर्भ धारण करने, यौन रोगों से संक्रमित होने का खतरा होता है। ऐसे में बिना पूछे कंडोम हटाना एक आपराधिक कृत्य है।