IRCTC: चार्ट बनने के बाद टिकट कैंसिलेशन के नियम, जो आप नहीं जानते

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नई दिल्ली। भारतीय रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट आईआरसीटीसी के जरिए आप मोबाइल एप से टिकट बुकिंग के अलावा टिकट कैंसिलेशन भी करा सकते हैं। अगर यात्री की ट्रेन छूट जाती है तो वह ऐसे मामलों में ऑनलाइन टीडीआर (टिकट जमा रसीद) फाइलिंग सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और आईआरसीटीसी की ओर से दी जाने वाली ट्रैकिंग सेवा के माध्यम से रिफंड का पता भी लगा सकता है। एक बार कैंसिलेशन की पुष्टि हो जाने पर रिफंड का पैसा यात्री के खाते में आ जाता है।

कैंसिलेशन से जुड़े नियम 
रेलवे के नियमों के मुताबिक, कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल करने पर रिफंड नहीं दिया जाता है। इसके अलावा वेटिंग तत्काल टिकट मिलने पर कैंसिल के वक़्त कुछ शुल्क काटकर बाकी पैसा वापस कर दिया जाता है।

अगर यात्री ट्रेन के चलने के 48 घंटे पहले कोई कन्फर्म टिकट कैंसिल कराते हैं तो एसी फर्स्ट क्लास का कैंसिलेशन चार्ज 240 रुपये, एसी सेकंड क्लास का चार्ज 200 रुपये, एसी 3 टायर/ एसी चेयर कार का 180 रुपये, एसी 3 इकोनॉमी के लिए 120 रुपये और स्लीपर क्लास और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपये कैंसिलेशन चार्ज देना होता है। यह चार्ज प्रति पैसेंजर लागू होगा।

आईआरसीटीसी के अनुसार अगर यात्री कन्फर्म टिकट 48 घंटे के भीतर और ट्रेन चलने के 12 घंटे के पहले कैंसिल कराते हैं तो किराये का 25 फीसद शुल्क काट कर बाकी पैसा वापस किया जाएगा।

अगर ट्रेन चलने के 12 घंटे के भीतर और चार घंटे पहले तक यात्री कन्फर्म टिकट कैंसिल कराते हैं तो किराया का 50 फीसद कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। चार्ट बनने के बाद एजेंट की ओर से किया गया, ई-टिकट कैंसिल नहीं हो सकता है।