बाकी राज्यों में भी जल्दी ही लागू हो जाएगा इंट्रा-स्टेट E-way बिल

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नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। देशभर में अंतर-राज्यीय (इंटर-स्टेट) कारोबार के लिए ई-वे बिल लागू होने के महज एक महीने के भीतर 18 राज्यों व केंद्र-शासित प्रदेशों में इंट्रा-स्टेट (राज्य के भीतर) ई-वे बिल की व्यवस्था को लागू किया जा चुका है।

अगले एक महीने के भीतर बाकी राज्यों में भी इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था लागू हो जाएगी। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि हर दिन 12 लाख से अधिक ई-वे बिल जारी हो रहे हैं। टैक्स अधिकारियों ने प्रभावी ढंग से ई-वे बिल की व्यवस्था का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया है।

जिन राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में अब तक इंट्रा स्टेट ई-वे बिल सिस्टम लागू नहीं किया गया है, वहां एक महीने के भीतर यह काम कर लिया जाएगा। इसके लिए केंद्र ने अपने टैक्स अधिकारियों को राज्यों के टैक्स अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी कानून के तहत 50 हजार रुपये से अधिक मूल्य के माल की ढुलाई के लिए ई-वे बिल अनिवार्य किया गया है। जीएसटी काउंसिल ने 10 मार्च को हुई बैठक में एक अप्रैल से देशभर में इंटर-स्टेट कारोबार के लिए ई-वे बिल लागू करने का फैसला किया था।