नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जो उस अध्यादेश की जगह लेगा जिसमें वस्तु एवं और सेवा कर (जीएसटी) के तहत विभिन्न मोटर वाहनों पर टैक्स की दरें अधिकतम 25 फीसद तक बढ़ी थीं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) संशोधन विधेयक, 2017 को आज पेश किया।
मिड साइज से लेकर हाइब्रिड वेरिएंट तक की लग्जरी कारों पर जीएसटी सेस की बढ़ोतरी को एक से 25 फीसद तक बढ़ाए जाने की अनुमति देने वाले अध्यादेश को सितंबर में जारी किया गया था।
यह नया बिल इसी ऑर्डिनेंस की जगह लेगा। विधेयक के विवरण और कारणों का विस्तार से उल्लेख करते हुए जेटली ने कहा कि 5 अगस्त को जीएसटी परिषद की बैठक में कर की दर में अधिकतम 10 फीसद तक के इजाफे की सिफारिश की गई थी।
टैक्स रेट को 15 फीसद से बढ़ाकर 25 फीसद कर दिया गया। इस संदर्भ में जीएसटी (राज्यों को मुआवजे) अधिनियम, 2017 में संशोधन करके 9 सितंबर को प्रस्तावित जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले तुरंत अधिकतम दरों में वृद्धि की जानी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मोटर यानों के लिए प्रतिकर उपकर हेतु अधिकतम दर में राहत उपलब्ध हों।
जैसा कि संसद सत्र में नहीं थी, इसलिए इस असाधारण जरूरत को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति ने 2 सितंबर 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) संशोधन अध्यादेश 2017 को प्रख्यापित किया था। अब इस अध्यादेश के स्थान पर विधेयक पेश किया गया है।