हाउसिंग सेक्टर के लिए बजट, दो घर पर नहीं लगेगा कैपिटल गेन टैक्स

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नई दिल्ली। वित्त मंत्री पीयूष गोयल का अंतरिम बजट हाउसिंग सेक्टर के लिए बड़ा बजट साबित होगा। वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि जिस व्यक्ति के पास रहने के लिए दो घर हैं, उन पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। वहीं, अब दो घर से मिलने वाले किराये पर भी आयकर छूट मिलेगी।

कैपिटल गेन टैक्स में छूट
अब तक आपके पास यदि पहले से कोई घर है और आप दूसरा घर बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता था, लेकिन नए बजट में प्रस्ताव किया गया है कि आप दूसरा घर बेचने के बावजूद आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि आपके पास दो प्रॉपर्टी है, तब भी आप कैपिटल गेन टैक्स में छूट ले सकते हैं।

किराये पर छूट
इसी तरह यदि आपके पास दो घर हैं तो आप दोनों घर को किराये पर दे सकते हैं और उससे होने वाली आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। प्रॉपर्टी कंसलटेंट अनिल कुमार ने कहा कि इससे सेकंड होम मार्केट में ग्रोथ होगी।

बिल्डर्स को फायदा
बजट में प्रावधान किया गया कि जो डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पर काम कर रहे हैं, उनको टैक्स छूट की सीमा अगले एक साल बढ़ाई जाएगी। यह मार्च 2020 तक लागू रहेगी।

अनसोल्ड इन्वेंटरी बेनिफिट
गोयल ने बिल्डर्स की अनसोल्ड इन्वेंटरी पर टैक्स छूट की सीमा भी दो साल के लिए बढ़ा दी है। इस समय देश के सात बड़े शहरों में 6.73 लाख से अधिक अनसोल्ड इन्वेंटरी हैं। यह घोषणा हाउसिंग सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित होगी।

हाउस रेंट पर छूट बढ़ाई
अंतरिम बजट में घोषणा की गई है कि घर किराये से होने वाली 2.4 लाख रुपए सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब तक आय सीमा 1.8 लाख रुपए थी। इससे इनकम के लिए दूसरा घर खरीदने वालों को राहत मिलेगी और वे दूसरा घर खरीदने को प्रेरित होंगे।

रियल एस्टेट सेक्टर को यहां हुई निराशा
रियल एस्टेट सेक्टर लंबे समय से मांग कर रहा है कि उसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, लेकिन इस बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। होम बायर्स पर जीएसटी कम करने की घोषणा नहीं की गई।