सरकार ने ट्रक ऑपरेटर्स एवं स्टोन उद्यमियों को दी राहत, पेनाल्टी पर फिर से विचार

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कोटा। सरकार ने हाड़ौती के व्यापार एवं उद्योग जगत की मांग को स्वीकार करते हुए एक आदेश जारी कर ट्रक ऑपरेटर्स पर पुरानी पेनल्टी जमा करने की अवधि जो 31 मार्च 2019 तक थी, फ़िलहाल उसे स्थागित कर दिया गया है।

आदेश के मुताबिक पूर्व की शर्त डिमान्ड राशि जमा करने के बाद ही परमिट, रोड़ टैक्स, फिटनेस एवं बीमा जमा कराया जा सकता है, उस पर भी रोक हटाते हुए उसे यथावत रखा गया है। अब बिना डिमांड जमा कराये ट्रक ऑपरेटर अपनी गाड़ी का परमिट, रोड़ टैक्स, फिटनेस एवं बीमा करा सकते हैं।

कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी ने बताया कि राज्य सरकार के इस आदेश से जो व्यवसाय जो पटरी से उतर गया था उसे अब पुनः पटरी पर लाया जा सकेगा। महासंघ के महासचिव माहेश्वरी, पब्लिक केरियर ट्रक ऑनर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष सत्यभान सिंह एवं सचिव नवरतन सिंह राजावत ने राज्य सरकार से मांग की कि है इस डिमांड राशि को स्थागित ना करके निरस्त किया जाए ।

हाड़़ौती कोटा स्टोन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष राजेश गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र जैन निर्वाचित अध्यक्ष महावीर जैन, कोटा स्टोन ट्रेडर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष बीके गुप्ता एवं सचिव हरीश प्रजापति ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

पब्लिक केरियर ट्रक ऑनर्स एसोसियेशन के अध्यक्ष सत्यभान सिंह एवं सचिव नवरतन सिंह राजावात ने ट्रक ऑपरेटर्स से आग्रह किया है कि वह डिमांड राशि अगले आदेश तक जमा नही करायें एवं 31 मार्च तक अपनी गाड़ी के परमिट, रोड़ टैक्स, फिटनेस एवं बीमा जैसे कार्य जो आवश्यक है वह करवा सकते हैं ।

परिवहन विभाग का आदेश देखिए-