वाहन चालकों के लिए नया नियम, यह स्टिकर न लगाने पर जब्त होगा वाहन

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नई दिल्ली। वाहन चलाने से जुड़ा एक नया नियम आ गया है, जिसका उल्लंघन आपके लिए भारी पड़ सकता है। देश में सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों को अपनी विंडस्क्रीन पर फिटनेस प्रमाण पत्र (Fitness Certificate) और मोटर वाहन का पंजीकरण चिह्न (registration mark) दिखाना होगा। यह सरकार द्वारा बताए गए फॉर्मेट में ही होना चाहिए।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक मसौदा अधिसूचना (Draft Notification) में यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारी माल/यात्री वाहनों, मध्यम माल/यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिन्ह को ‘विंड स्क्रीन’ के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर दिखाना होगा।

वहीं ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल को इसे सही से लग पाने की स्थिति में विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर लगाना होगा। इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार इसे ‘एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट’ में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में दर्शाया जाएगा।

नियम यह है

  • पुराने वाहनों की विंडशील्ड पर फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना जरूरी है।
  • फिटनेस प्रमाणपत्र निम्नलिखित प्रारूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए – DD/MM/YYYY
  • रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख नीचे किया जाना चाहिए।
  • भारी, मध्यम और हल्के माल या यात्री वाहनों के लिए यह प्रमाण पत्र बाईं ओर विंडशील्ड पर लगाना होगा।
  • ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-कार्ट और क्वाड्रिसाइकिल के लिए, यह प्रमाण पत्र विंडस्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित किया जाएगा।
  • सर्टिफिकेट एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट टाइप में नीले रंग के बैकग्राउंड पर पीले रंग में दिखाया जाएगा।