वाणिज्य कर विभाग की एमनेस्टी स्कीम 2021 का फायदा उठाएं-कोटा व्यापार महासंघ

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कोटा। कोटा व्यापार महासंघ की ओर से वाणिज्य कर विभाग की एमनेस्टी स्कीम 2021 पर जानकारी देने के लिए रोटरी क्लब सभागार मे एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर वाणिज्य कर विभाग की अतिरिक्त आयुक्त आराधना सक्सेना ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित एमनेस्टी स्कीम 2021 अब तक की सबसे अच्छी स्कीम है, जिसमें व्यापारियों एवं उद्यमियों को वर्ष 2017 से पहले की विवादित मांगों के निपटारे का यह स्वर्णिम अवसर है। उन्होंने कहा कि वर्षों से चल रही वाणिज्य कर विभाग की मांगों का निस्तारण करने के लिए इससे अच्छा मौका जीवन में फिर नहीं मिलेगा।

उन्होंने कोटा व्यापार महासंघ की सभी संस्थाओं एवं व्यापारियों से आग्रह किया है कि वह अपने समस्त व्यापारियों को अपनी संस्था के माध्यम से इस स्कीम को लेकर फायदा उठाने के लिए कहे।

कोटा व्यापार महासंघ के अध्यक्ष क्रांति जैन एवं महासचिव अशोक माहेश्वरी ने बताया कि इस स्कीम की मूल भावना को देखते हुए अध्ययन करने पर पाया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा व्यापारियो को बार-बार नोटिस देकर विवादित बकाया की वसूली की मांग की जाती है। जिससे आए दिन व्यापारियों को विभाग के चक्कर काटकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

इस स्कीम का फायदा लेकर व्यापारियों को इससे छुटकारा पाना चाहिए। जैन एवं माहेश्वरी ने अपनी सभी 150 संस्थाओं के अध्यक्ष महामंत्री को आह्वान किया है कि वह संस्था के माध्यम से इस स्कीम की जानकारी अपने व्यापारियों को देवें, ताकि समय सीमा में व्यापारी इसका फायदा उठाकर परेशानियों से छुटकारा पा सके।

उन्होने वाणिज्य कर विभाग की अतिरिक्त आयुक्त आराधना सक्सेना, उपायुक्त अनुपम शर्मा, रेणुका वर्मा एवं विनोद बेनीवाल से आग्रह किया है कि इस स्कीम का फायदा देने के लिए एक हेल्प डेस्क की स्थापना करें।

एमनेस्टी स्कीम 2021 क्या है जानिए
इस अवसर पर वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त अनुपम शर्मा ने एमनेस्टी स्कीम 2021 की जानकारी देते हुए बताया कि इस एमनेस्टी स्कीम 2021 के अंतर्गत 2017 के पहले के समस्त बकाया मांग एवं विवादित मांगों की राशियों पर छूट प्रदान की जा रही है उसके निपटान हेतु यह स्कीम लाई गई है। इसमें प्रथम चरण में बकाया कर के. 90% दितीय चरण में 95% और तृतिय चरण में 100 %” राशि जमा कराने पर शेष ,ब्याज ,लेट फिस,पेनल्टी एवं आज दिनांक तक आरोपित ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी।

इसी प्रकार विवादित सामान्य मांगों के क्रम में प्रथम चरण में 20% दितीय चरण में अंतर के 25 % तृतिय चरण में30% अंतर की राशि जमा ब्याज करने पर लेट फीस पेनल्टी एवं ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी उन्होंने कहा कि जिन व्यवहारियों की राशि 25 करोड़ से अधिक हैे उसमे भी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने समस्त विभाग की बकाया एवं विवादित मांगों की समाप्ति के लिए इस स्वर्णिम अवसर का समय बद्ध तरीके से लाभ उठाने की अपील की।

अंतिम तिथियां इस प्रकार है : प्रथम चरण की तिथि 31जुलाई 2021 द्वितीय चरण की तिथि 31 अग्स्त 2021 एवं तीसरे चरण की तिथि 30 सितम्बर 2021 तिथि निर्धारित की गई है।

इस अवसर पर कार्यशाला में नंदकिशोर शर्मा, हरविंदर सिंह, सुरेंद्र गोयल विचित्र, यश मालवीय रमेश आहूजा, मुकेश भटनागर, अनिल अग्रवाल, नीरज वर्मा, कैलाश चंद जैन, शोक अग्रवाल, अब्दुल सलीम, सचिव राजेंद्र दुबे, गोपाल शर्मा, राम मंत्री, राजेंद्र जैन, सुनील जैन गुजराती, आरिफ नागरा, सुभाष अग्रवाल, इंद्र चंद जैन सहित कई व्यापारियों ने संवाद कार्यक्रम के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों से अपनी जिज्ञासा एंव समस्याओं के निदान के लिए जानकारी प्राप्त की ।