शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने खारिज की रीट पर आपत्ति

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अजमेर। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल दो ( 3rd Grade Teacher Level 2) के हजारों पद पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने बुधवार को इस संबंध में दायर याचिका खारिज कर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को राहत दी है।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 7 फरवरी को अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) आयोजित की गई थी। रीट के माध्यम से पूरे राज्य में लेवल एक और लेवल दो के लिए लगभग 56 हजार शिक्षकों की भर्ती की जानी थी।

रीट लेवल दो की परीक्षा को लेकर एक याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि प्रश्न-पत्र परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही उपलब्ध हो गए थे। मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से कक्षा छह से आठवी तक की कक्षाओं में पढ़ाने वाले लेवल दो के लगभग 28 हजार शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई।

हालांकि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता की अपील 31 जुलाई को अपील खारिज कर दी थी लेकिन याचिकाकर्ता कमलेश कुमार ने इसे डबल बैंच में चुनौती दे दी।

शिक्षा बोर्ड सचिव मेघना चौधरी ने वरिष्ठ अधिवक्ताओंं के माध्यम से न्यायालय में तर्क पेश किए और रीट में किसी प्रकार की नकल अथवा पेपर लीक होने की घटनाओं को गलत बताया। बुधवार को उच्च न्यायालय की डबल बैंच ने मीणा की याचिका खारिज कर दी।