भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र अब कलेक्टर जारी कर सकेंगे, अधिसूचना जारी

428

बाड़मेर। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना की जानकारी शरणार्थियों को मिलते ही उनके चेहरे से खुशी झलक पड़ी। बाड़मेर में रह रहे पाक से आए काफी लोगों को नागरिकता मिली चुकी है। सैकड़ों लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन कर रखें हैं। इस अधिसूचना के बाद सबके चेहरे खिल उठे। पाक विस्थापित संघ अध्यक्ष नरपत सिंह धारा का कहना है कि बाड़मेर में करीब 206 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन कर रखा है। 206 ऐसे आवेदक हैं, जिन्होंने 6-10 साल पहले गुहार लगाई थी। फिर भी नागरिकता नहीं मिली है।

नरपत सिंह का कहना है कि पहले हमें आवेदन करने के बाद जयपुर, दिल्ली तक जाना पड़ता था। इस अधिसूचना से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद हमें जयपुर, जोधपुर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कलेक्टर द्वारा जांच कर कोई गलती या कमी होने पर इसके बारे में बताया जाएगा। भारत की नागरिकता मिलने के बाद इनको मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी।

चेतनराम बताते हैं कि मुझे बाड़मेर आए 30-35 साल हो गए हैं। मुझे नागरिकता मिल गई है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहा है। पाक से अपनी बहन-बेटियों की इज्जत बचाकर अल्पसंख्यक हिन्दू यहां आते हैं। अब सरकार ने जो अधिसूचना जारी की इससे पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए लोगों में बहुत खुशी है कि इन लोगों को जल्द भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आम लोगों के जैसे इनको भी मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी।

कई राज्यों में खुशी
28 मई को केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की अधिसूचना के मुताबिक राजस्थान के जालोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, गुजरात के मोरबी, राजकोट, पाटण, और वड़ोदरा, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बालौदा बाजार, हरियाणा के फरीदाबाद, पंजाब के जालंधर में नागरिकता आवेदन स्वीकार करने का अधिकार अब जिला कलेक्टरों को भी दे दिया गया हैं।