बैंक फटा-पुराना नोट बदलने से मना नहीं कर सकते, जानिए क्या है RBI के नियम

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नई दिल्ली। कोई भी बैंक फटा-पुराना नोट बदलने से मना नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक की गाइड लाइन के मुताबिक बैंक बैंक आपको नॉट बदल कर देगा। जब नोट काफी पुराने हो जाते हैं और उन्हें आप किसी को देते हैं तो वह लेने से मना कर देता है। लेकिन आपको अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं।

अगली बार जब भी आपके हाथ कोई फटा हुआ नोट लगे तो ठगे जाने के बोध को खुद पर हावी न होने दें। आपको न तो उस नोट को फेंकने की जरूरत है और न ही उसे टेप या गम से चिपकाने की जरूरत। मान लीजिये अगर नोट का फटा हुआ हिस्सा चिपका भी देते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं कि वह नोट चलेगा ही। कई बार चिपकाने के बाद लोग फाटे नोट को दूर से पहचान लेते हैं और लेने से मना कर देते हैं। लेकिन अब आपको सिर्फ अपने पास की बैंक शाखा में जाना है।

क्या है आरबीआई का नियम: आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक, आप फटे या पुराने नोट को बैंक में जाकर चुटकियों में बदल सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। बैंक आपको फटे और पुराने नोट को बदलने से मना नहीं कर सकता है। अगर बैंक या बैंक का कोई कर्मचारी आपको फटे पुराने नोट बदलने से मना करता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपके शिकायत के बाद संबंधित बैंक शाखा या अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कितना कटेगा बट्टा: आपके पास नोट जितने पुराने होंगे, उस पर बट्टा उतना ही कम कटेगा यानी आपको उसकी कीमत उतनी ही कम मिलेगी। मान लीजिए आप 20 से ज्यादा फटे-पुराने नोट लेकर बैंक जाते हैं और उसकी कुल कीमत 5 हजार रुपये है तो ऐसे में व्यक्ति से लेन-देन शुल्क लिया जाएगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि नोट को बदलते समय उसका सिक्योरिटी सिंबल दिखना जरूरी है। नोट में टेप लगा हुआ है, फटा या जला हुआ है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है।