बड़े कर्मचारियों की सैलरी पर नहीं लगेगा GST : CBIC

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नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐंड कस्टम्स (CBIC) ने मीडिया रिपोर्ट गलत और भ्रामक बताया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी के सीईओ और अन्य बड़े कर्मचारियों की सैलरी पर GST लगाने के बारे में विचार कर रहा है। CBIC ने साफ किया कि सैलरी पर जीएसटी लागू नहीं होता है, इसलिए यह एक भ्रामक खबर है।

मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा था कि टैक्स डिपार्टमेंट सीईओ की सैलरी पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने पर विचार कर रहा है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ बड़ी कंपनियों और बैंकों से टैक्स डिपार्टमेंट ने क्रॉस चार्जिंग को लेकर सवाल भी पूछा है।

रिपोर्ट के मुताबिक, टैक्स डिपार्टमेंट चाहता था कि एक कर्मचारी को एक खास ऑफिस का कर्मचारी माना जाए ना कि उसे पूरे संस्थान का कर्मचारी माना जाए। इस आधार पर कंपनी के सीईओ जैसे बड़े अधिकारियों का कॉमन कॉस्ट हेड ऑफिस के अलावा ब्रांच ऑफिस को भी डिस्ट्रिब्यूट होना चाहिए।