प्रॉपर्टी के संयुक्त मालिक भी अब भर सकेंगे ITR-1 सहज, ITR-4 सुगम फॉर्म

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नई दिल्ली। किसी प्रोपर्टी का संयुक्त मालिकाना हक रखने वाले भी अब सरल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म आईटीआर-1 (सहज) या आईटीआर-4 (सुगम) भर सकेंगे, यदि वे इन फॉर्म को भरने के लिए अन्य शर्तों का पालन करते हैं। यह बात केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर कही।

सीबीडीटी ने साथ ही कहा कि इनकम टैक्स कानून 1961 की धारा 139(1) के सातवें प्रोविजो की एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण रिटर्न भरने की जरूरत रखने वाले लोगों को भी सहज फॉर्म में आईटीआर फाइल करने की सुविधा दे दी गई है।

सीबीडीटी ने शुक्रवार को आयकर रिटर्न जमा करने के नियमों में बड़े बदलाव किए थे। इसके तहत किसी प्रोपर्टी का संयुक्त मालिकाना हक रखने वाले लोगों को आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म भरने से मना कर दिया गया था।

साथ ही जिनके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, लेकिन 139(1) के सातवें प्रोविजो की एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण रिटर्न भरने की बाध्यता है, उन्हें भी आईटीआर-1 भरने से रोक दिया गया था।

इसके बाद यह चिंता जताई जा रही थी कि जिनके पास प्रोपर्टी का संयुक्त मालिकाना हक है, उन्हें विस्तृत रिटर्न फॉर्म भरना होगा। 139(1) के सातवें प्रोविजो की एक या अधिक शर्तों को पूरा करने के कारण रिटर्न भरने की बाध्यता वाले और आईटीआर-1 फाइल करने की भी योग्यता रखने वाले भी यह चिंता जता रहे थे कि वे आईटीआर-1 नहीं भर पाएंगे। सरकार ने ताजा अधिसूचना जारी कर इन चिंताओं का समाधान कर दिया है।

किनके लिए है आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म
आईटीआर-1 सहज में वे लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, जबकि आईटीआर-4 सुगम फॉर्म ऐसे व्यक्तिगत करदाताओं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (एचयूएफ) और फर्म (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी के अलावा) के लिए है जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी संभावित आय व्यवसाय या रोजगार से है।

इस साल भी जल्दी जारी किए गए हैं फॉर्म
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2020-21 (एसेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न के आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के नए फॉर्म जारी कर दिए हैं। पिछले साल की तरह इस बार भी वित्त वर्ष की शुरुआत में ही इन्हें जारी किया गया है। आमतौर पर इन्हें अप्रैल में जारी किया जाता है।