जनवरी 2022 से कम GST भरा तो बिना नोटिस अटैच होगी प्रॉपर्टी

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नई दिल्ली। GST Rule Change: नए साल की शुरुआत से बहुत सारे नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसी कड़ी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (सीबीआईसी) ने जीएसटी रिफंड से लेकर पेनल्टी, टैक्स जमा करने से जुड़े कई नियम 1 जनवरी 2022 से कड़े करने का फैसला लिया है। 

इन बदलावों को लेकर सीबीआईसी ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसके अनुसार, जिन कारोबारियों का जीएसटी नंबर आधार से लिंक नहीं होगा, उन्हें 1 जनवरी से कई प्रतिबंधों और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने वाले कारोबारियों की तरफ से क्लेम किए गए रिफंड को रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी कारण से रजिस्ट्रेशन निरस्त होता है, तो ऐसे में वह कारोबारी रजिस्ट्रेशन बहाली के लिए आवेदन भी नहीं कर पाएगा

इसके अलावा सीबीआईसी के नोटिफिकेशन के अनुसार, वहीं टैक्स कम भरने या नहीं भरने पर की जाने वाली कार्रवाई में भी बड़े बदलाव हुए हैं। अभी तक ऐसा करने वालों के खिलाफ बैंक अकाउंट या प्रॉपर्टी अटैच की लंबी नोटिस प्रक्रिया थी, जो अब खत्म कर दी गई। इसका मतलब है कि अब बिना नोटिस के ही प्रॉपर्टी अटैच होगी। कई बार कारोबारी कम सेल दिखाकर टैक्स कम भरते थे या फिर फर्जी कंपनियां खूब बिल काटती थीं, लेकिन टैक्स कम देती थीं।

ई-वे बिल परिवहन में अपील का तरीका बदला
ई-वे बिल के जरिए माल परिवहन में गलती पर, अब टैक्स प्रावधान खत्म कर सीधे पेनल्टी दोगुनी हो जाएगी। अब पेनल्टी के खिलाफ अपील करने पर इसका 25 फीसदी भरने पर ही हाई लेवल पर अपील होगी। पहले यह टैक्स का 10 प्रतिशत निर्धारित था।