कर विवादों में अग्रिम भुगतान 20 प्रतिशत बढ़ाया

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विवादित कर राशि के 20 प्रतिशत भुगतान पर ही पहली अपील के निपटान तक स्थगन प्रदान किया जा सकता है।

नयी दिल्ली। कर विशेषग्यों का कहना है कि कर विवाद के मामले में अपील के निपटान से पहले अग्रिम भुगतान की राशि को बढाकर कर मांग राशि का 20 प्रतिशत करने का फैसला कठोर है। हालांकि इससे गैर गंभीर मामलों में कमी आएगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में इस बारे में परिपत्र जारी किया है। इसके तहत आयकर अपीलीय आयुक्त या सीआईटी ए के समक्ष चुनौती देने वाली अपील पर विवादित कर राशि के 20 प्रतिशत भुगतान पर ही पहली अपील के निपटान तक स्थगन प्रदान किया जा सकता है। इससे इसके लिए इस तरह की अपील के लिए 15 प्रतिशत राशि जमा करवानी होती थी।

शार्दुल मंगलादास एंड कंपनी में पार्टनर अमित सिंघानिया ने कहा है कर मांग को लेकर विचाराधीन अपील पर स्थगन हासिल करने के लिए अग्रिम भुगतान राशि को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाना राजस्व विभाग का थोड़ा आश्चर्यजनक फैसला है।

सीबीडीटी का कहना है कि समीक्षा में उसने पाया कि अग्रिम राशि की 15 प्रतिशत की उक्त सीमा निम्न स्तर पर है इसलिए इसके बढ़ाकर विवादास्पद राशि का 20 प्रतिशत कने का फैसला किया गया है।