आपका PAN वैलिड है या नहीं; सिर्फ 2 मिनट में लग जाएगा पता, जानिए कैसे

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नई दिल्ली। PAN-Aadhar linking: कोई भी व्यक्ति और कंपनियां परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की वैलिडिटी को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए, उन्हें कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी। जैसे कि पैन कार्ड होल्डर का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि के साथ एक फॉर्म भरना होगा।

इस सुविधा का उपयोग उन संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है जो किसी भी उद्देश्य के लिए पैन आवेदन की एक प्रति प्राप्त करते हैं। इसका उपयोग पैन आवेदक अपना पैन जानने के लिए भी कर सकते हैं।

यदि किसी व्यक्ति ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो उसका पैन निष्क्रिय हो सकता है। किसी व्यक्ति का पैन आधार से लिंक हुआ है या नहीं, यह चेक करने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करें…

वेरिफिकेशन प्रोसेस:

  1. किसी व्यक्ति को ई-फाइलिंग पोर्टल होमपेज पर लॉग इन करना होगा।
  2. इसके बाद आपको ई-फाइलिंग होमपेज पर वेरिफाई योर पैन पर क्लिक करना होगा।
  3. इसके बाद आपको पैन नंबर, पूरा नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और आप अपना पैन वेरिफिकेशन के लिए पेज पर आगे बढ़ें।
  4. वेरिफिकेशन पेज पर आपको फेज 3 में दर्ज मोबाइल नंबर पर प्राप्त छह अंकों का ओटीपी दर्ज करना होगा और Validate करें पर क्लिक करना होगा।
  5. ओटीपी केवल 15 मिनट के लिए वैध होगा और आपको सही ओटीपी दर्ज करने के लिए तीन प्रयास करने होंगे।
  6. यदि छूट प्राप्त नहीं करने वाले व्यक्तियों ने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो उनका पैन 1 जुलाई से निष्क्रिय हो जाएगा।

ऐसे करें पता

  • किसी व्यक्ति को आयकर विभाग के आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।
  • फिर, उन्हें “क्विक लिंक्स” के अंतर्गत “लिंक आधार स्टेटस” पर क्लिक करना होगा।
  • एक व्यक्ति को पैन और आधार नंबर दर्ज करना चाहिए और “लिंक आधार स्थिति देखें” पर क्लिक करना चाहिए।
  • यदि व्यक्ति का आधार और पैन लिंक नहीं है, तो स्क्रीन पर एक पॉप-अप मेनू दिखाएगा “पैन आधार से लिंक नहीं है। कृपया अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए “लिंक आधार” लिंक पर क्लिक करें।”
  • यदि कार्ड लिंक हैं, तो मैसेज में लिखा होगा, “आपका आधार पैन से लिंक हो गया है”।