आज भी नहीं भरी इनकम टैक्‍स रिटर्न तो अब 5,000 तक पेनल्‍टी

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नई दिल्‍ली/कोटा । इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए आज आखिरी दिन है। अगर आपने आज ITR फाइल नहीं किया तो आपको 5,000 रुपए तक पेनल्टी देनी पड़ सकती है। साफ है कि इसके बाद आप बिना पेनल्टी दिए रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।

अगर आपकी सालाना टैक्‍सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी है। इससे पहले वित्‍त वर्ष 2017-18 के लिए रिटर्न फाइल करने की लास्‍ट डेट 31 जुलाई थी, जिसे पिछले एक महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था।

5 लाख रुपए से कम इनकम वालों को देनी होगी 1,000 रु पेनल्‍टी
कोटा में सीए मिलिंद विजयवर्गीय ने बताया कि अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए या इससे कम है और उसने 31 अगस्त तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए उसे 1,000 रुपए पेनल्‍टी देनी होगी। 5 लाख रुपए से अधिक इनकम वालों को 31 अगस्त तक रिटर्न न फाइल करने पर 5,000 रुपए की पेनल्‍टी देनी होगी।

इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट लगा सकता है जुर्माना
हम आपको बता चुके हैं कि अगर आपकी सालाना टैक्‍सेबल इनकम 2.5 लाख से अधिक है तो इनकम टैक्‍स एक्‍ट के मौजूदा नियम के तहत आपके लिए ITR फाइल करना जरूरी है। बैंक बाजार डॉटकॉम के सीईओ आदिल शेट्टी के अनुसार, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट आपकी इनकम प्रोफाइल और टैक्‍स प्रोफाइल की स्‍क्रूटनी कर सकता है और आप पर जुर्माना लगा सकता है।

इनकम टैक्‍स विभाग की जांच में अगर पाया जाता है कि आपकी इनकम पर टैक्‍स बनता है और आपने ITR फाइल नहीं किया है तो इनकम टैक्‍स विभाग आपके खिलाफ टैक्‍स चोरी के मामले में कार्रवाई कर सकता है। इसके तहत आपको टैक्‍स और ब्‍याज के साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। साथ ही इनकम टैक्‍स विभाग आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा सकता है।

इनकम का प्रूफ
इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट के अनुसार ITR फाइल करना आपकी ड्यूटी है। इससे आपको यह सम्‍मान मिलता है कि आप देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। इसके अलावा ITR आपकी इनकम का प्रूफ होता है।

इसे सभी सरकारी और प्राइवेट संस्‍थान इनकम प्रूफ के तौर पर स्‍वीकार करते हैं। अगर आप बैंक लोन के लिए आवदेन करते हैं तो बैंक कई बार ITR मांगते हैं। अगर आप नियमित तौर पर ITR फाइल करते हैं तो आपको बैंक से आसानी से लोन मिल जाता है।

इसके अलावा आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्‍टीट्यूशन से लोन के अलावा दूसरी सेवाएं भी आसानी से हासिल कर सकते हैं। वहीं अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज हासिल करने में दिक्‍कतों का सामना करना पड़ सकता है।