सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) कानून के मुताबिक, अधिसूचित इकाइयों को 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान पर एक फीसदी का टीडीएस संग्रह करना होगा।
नई दिल्ली। स्रोत पर कर (टीडीएस ), कर एकत्र (टीसीएस)और कटौती की मंजूरी देने के लिए इकाइयों का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए पंजीकरण 18 सितंबर से शुरू होगा।
हालांकि किस तारीख से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) तथा स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) किया जाएगा, उसकी अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी।
हैदराबाद में 21वीं बैठक के दौरान, जीएसटी परिषद ने टीडीएस तथा टीसीएस कटौती के योग्य व्यक्तियों के लिए पंजीकरण 18 सितंबर से शुरू करने का फैसला किया है।
सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) कानून के मुताबिक, अधिसूचित इकाइयों को 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के लिए भुगतान पर एक फीसदी का टीडीएस संग्रह करना होगा।
साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को जीएसटी के तहत आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर एक फीसदी टीसीएस का संग्रह करना होगा।