कंपनी या व्यवसायी द्वारा टैक्स में कमी का लाभ न देकर अनुचित लाभ कमाये जाने पर उपभोक्ता अब शिकायत कर सकते हैं।
नई दिल्ली । जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी रोधी तंत्र ने काम करना शुरू कर दिया है। किसी कंपनी या व्यवसायी द्वारा टैक्स में कमी का लाभ न देकर अनुचित लाभ कमाये जाने पर उपभोक्ता अब शिकायत कर सकते हैं।
राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने कहा कि सरकार ने चार अधिकारियों की स्थाई समिति की अधिसूचना जारी कर दी है। इस समिति में केंद्र और राज्यों के दो-दो अधिकारी होंगे। यह कमेटी नाजायज मुनाफे की शिकायतें प्राप्त कर सकेगी। इसके अलावा राज्य भी अपने स्तर पर कमेटी बना रहे हैं। इसमें भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होंगे।
अढिया ने एक कार्यक्रम में कहा कि अगर आपको कोई शिकायत मिलती है तो स्थाई समिति या राज्य स्तरीय जांच समिति को भेज सकते हैं। कमेटी को शिकायत भेजने की विस्तृत प्रक्रिया जल्दी ही घोषित की जाएगी।
जीएसटी में मुनाफाखोरी रोधी के तहत स्थानीय स्तर की शिकायतें पहले राज्य स्तरीय समिति को भेजी जाएंगी। अगर शिकायत राष्ट्रीय स्तर की है तो उसे स्थाई समिति को भेजा जा सकता है। अगर शिकायत सही पाई जाती है तो समिति विस्तृत जांच के लिए मामले को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सेफगार्डस को भेजेगी।
डीजी आमतौर पर यह जांच दो-तीन महीने में पूरी कर लेगा और अपनी रिपोर्ट मुनाफाखोरी रोधी अधिकरण को भेज देगा।
अधिकरण की अध्यक्षता सचिव स्तर का अधिकारी करेगा और इसमें दूसरे सदस्य संयुक्त सचिव स्तर के होंगे। समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों की घोषणा अभी नहीं की गई है। ले