नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने शुक्रवार को व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लोगों द्वारा आयातित ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर (Oxygen Concentrators) पर केंद्र की तरफ से लगाए गए एकीकृत माल एवं सेवा कर (IGST) को असंवैधानिक करार दिया।
न्यायाधीश राजीव शकधर और न्यायाधीश तलवंत सिंह ने इस संदर्भ में वित्त मंत्रालय की एक मई को जारी अधिसूचना को रद्द कर दिया। अधिसूचना में कहा गया था कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12 प्रतिशत आईजीएसटी लगेगा, फिर चाहे वह उपहार के रूप में या अन्य किसी तरीके आया हो।
अदालत ने साथ में यह भी निर्देश दिया कि ऐसे लोगों को लिखित में देना होगा कि उन्होंने ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर का आयात व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया है न कि वाणिज्यिक इस्तेमाल के उद्देश्य से। अदालत ने उपहारस्वरूप व्यक्तिगत उपयोग के लिए बाहर से भेजे गए (आयातित) ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर आईजीएसटी लगाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया।