जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख अब 10 तक बढ़ी

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अब जुलाई के लिये बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1, 10 सितंबर तक और  जीएसटीआर-2 को 25 सितंबर तक भरा जा सकेगा।

नयी दिल्ली। कंपनियों के पास जीएसटी रिटर्न भरने के लिये अब और समय होगा। सरकार ने जुलाई और अगस्त के लिये बिक्री और खरीद आंकड़े फाइल करने के साथ-साथ कर के भुगतान के लिये अंतिम तारीख आज बढ़ा दी।

अब जुलाई के लिये बिक्री रिटर्न या जीएसटीआर-1, 10 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह समय सीमा पांच सितंबर थी। वहीं खरीद रिटर्न या जीएसटीआर-2 को 25 सितंबर तक भरा जा सकेगा। पहले यह सीमा 10 सितंबर थी।

जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 का मिलान जीएसटीआर-3 के साथ 30 सितंबर तक भरना होगा। पहले इसके लिये अंतिम तारीख 15 सितंबर थी।

सरकार ने ट्विटर के जरिये दी जानकारी में कहा, जीएसटी क्रियान्वयन समिति (जीआईसी) ने जीएसटीआर-1, जीएसटी-2 और जीएसटीआर-3 भरने की तारीख बढ़ाकर क्रमशः: 10, 25, और 30 सितंबर 2017 कर दी है।

अगस्त के संदर्भ में जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 भरने की समय सीमा बढ़ाकर पांच अक्तूबर, 10 अक्तूबर और 15 अक्तूबर कर दी गयी है। पहले यह समय सीमा क्रमशः 20 सितंबर, 25 सितंबर और 30 सितंबर थी।

उद्योग कई इनवायस अपलोड करने के मद्देनजर अंतिम जीएसटी रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहा था। सरकार जल्दी ही रिटर्न फाइल करने के लिये अधिसूचना जारी करेगी।

फार्म जीएसटीआर-3बी में भरे गये जुलाई के शुरुआती रिटर्न के तहत 92,283 करोड़ रुपये संग्रह किये गये। यह राशि कुल करदाताओं के 64.42 प्रतिशत से ही प्राप्त हुई है।

जुलाई में पंजीकृत कुल 59.97 लाख कंपनियों में से 38.38 लाख करदाताओं ने जीएसटी रिटर्न फाइल किया। यह कुल संख्या का 64.42 प्रतिशत है।