नई दिल्ली। डाक विभाग (Department of Post) ने TDS (Tax Deducted at Soruce) डिडक्शन को लेकर नए नियम जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक, अब विभिन्न पोस्ट ऑफिस स्कीम को मिलाकर एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर भी टीडीएस काटा जाएगा। इसमें PPF से विदड्रॉअल को भी शामिल किया गया है। यह उसी मामले में होगा, जब निवेशक ने पिछले तीन असेसमेंट ईयर का रिटर्न दाखिल न किया हो। यह नियम 1 जुलाई 2020 से प्रभावी है।
आयकर कानून के सेक्शन 194N के तहत नया प्रावधान
यह नया नियम आयकर कानून, 1961 (Income Tax Act) के सेक्शन 194N के तहत नए प्रविधानों के मुताबिक है। यदि किसी निवेशक ने पिछले तीन असेसमेंट ईयर (AY) का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल नहीं किया है, तो एक वित्त वर्ष में पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स स्कीम्स से 20 लाख रुपये से ज्यादा की निकाली गई राशि पर TDS कटेगा।
नए प्रावधानों के मुताबिक, अगर किसी निवेशक द्वारा डाकघर की विभिन्न स्कीम्स से एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ रुपये से कम का कैश विदड्रॉअल किया जाता है और निवेशक ने पिछले तीन असेसमेंट ईयर से ITR फाइल नहीं किया है तो 20 लाख रुपये से ज्यादा के कैश विदड्रॉअल पर 2 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा। वहीं अगर डाकघर के सभी खातों को मिलाकर कैश विदड्रॉअल एक वित्त वर्ष में एक करोड़ रुपये से ज्यादा है तो एक करोड़ रुपये से ऊपर की राशि पर पांच फीसदी की दर से टीडीएस वसूला जाएगा।
नए नियम के मुताबिक, जो लोग ITR फाइल करते हैं, उनके मामले में डाकघर की सेविंग्स स्कीम्स से एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के कैश विदड्रॉअल पर 2 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा। बता दें कि फाइनेंस बिल 2019 के मुताबिक, किसी शख्स द्वारा एक ही बैंक/को-ऑपरेटिव बैंक/पोस्ट ऑफिस में मौजूद सभी अकाउंट को मिलाकर एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के किए गए कैश विदड्रॉअल पर 2 फीसदी TDS काटे जाने का प्रावधान है।
CEPT करेगा डाकघरों की मदद
विभिन्न डाकघरों को टीडीएस कटौती में मदद का जिम्मा सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी (सीईपीटी) का है। विभिन्न डाकघरों को टेक्नोलॉजी से जुड़ी मदद देने वाले सीईपीटी ने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के दौरान इस तरह के जमाकर्ताओं की पहचान की है। सीईपीटी संबंधित सर्किल्स को जरूरी जानकारी मुहैया कराएगा जैसे कि जमाकर्ता की खाता संख्या, पैन, कितना टीडीएस कटना है आदि। ऐसे जमाकर्ता का संबंधित डाकघर टीडीएस काटेगा और इस बारे में खाताधारक को सूचित करेगा।