कोटा। अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आज ही करा लें। सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2021 तक का समय दिया है। 31 मार्च तक इन्हें लिंक न करने पर 1 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इस जुर्माने का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है।
देना होगा दोगुना TDS
सीए मिलिंद विजयवर्गीय के अनुसार अब अगर कोई व्यक्ति 31 मार्च, 2021 तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो इसके बाद वह जब भी इन दोनों को लिंक करेगा तो उसे 1 हजार रुपए का जुर्माना का भुगतान करना होगा। इसके साथ व्यक्ति को ज्यादा TDS देना होगा। क्योंकि पैन को आधार से लिंक न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट के तहत अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा।
पैन हो जाएगा निष्क्रिय
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है तो, उनके पैन को इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे।
आधार को पैन से लिंक करना है जरूरी
सीए मिलिंद विजयवर्गीय बताते है कि एक्ट की धारा 139AA के तहत मांगे जाने पर पैन दिखाना अनिवार्य है। सेक्शन 139AA के तहत हर उस व्यक्ति के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर का लिखना जरूरी है, जो आधार पाने का पात्र है। इसके अलावा जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा।