अब फास्टैग वॉलेट में मिनिमम बैलेंस नहीं तो भी टोल पार कर जाएगी कार

    0
    927

    कोटा। एनएचएआई ने फास्टैग वॉलेट (Fastag wallet) में मिनिमम बैलेंस रखने की लिमिट हटा दी है। हालांकि, इसका लाभ कॉमर्शियल व्हीकल को नहीं मिलेगा। एनएचआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक फास्टैग जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस को अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। न ही इसको लेकर ग्राहकों पर दबाव बना सकते हैं। कई बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस बनाए रखने को कह रहे थे।

    मिनिमम बैलेंस की शर्त के कारण कई वाहन चालक फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त राशि होने के बाद भी टोल प्लाजा से गुजर नहीं पाते थे। इस कारण टोल प्लाजा पर विवाद की स्थिति भी बन जाती थी। एनएचआई के मुताबिक यदि फास्टैग में निगेटिव बैलेंस नहीं है तो कार को टोल प्लाजा पार करने की अनुमति होगी। बैलेंस निगेटिव होने पर बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट से इसे वसूल सकते हैं। अगले रिचार्ज के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट की राशि को पूरा कर दिया जाएगा।