नई दिल्ली।असेसमेंट वर्ष 2020-21 या वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 21 दिसंबर तक 3.75 करोड़ करदाताओं ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए हैं। यह बात आयकर विभाग ने मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कही। इनमें से 2.17 करोड़ करदाताओं ने ITR-1, 79.82 लाख ने ITR-4, 43.18 लाख ने ITR-3 और 26.56 लाख ने ITR-2 फाइल किए।
असेसमेंट वर्ष 2020-21 या वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए I-T रिटर्न फाइल करने का डेडलाइन 31 दिसंबर 2020 है। अकाउंट ऑडिट कराने की जरूरत वाले करदाताओं के लिए यह डेडलाइन 31 जनवरी 2021 है। यह डेडलाइन क्रमश: 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 था, लेकिन कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए अंतिम तिथि को आगे बढ़ाया गया है।
वित्त वर्ष 2018-19 या असेसमेंट वर्ष 2019-20 के लिए लेट फी के भुगतान के बिना ITR फाइल करने की अंतिम तिथि तक करदाताओं ने 5.65 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए थे। पिछले साल भी डेडलाइन को बढ़ाकर 31 अगस्त तक किया गया था। विभाग ने कहा कि 21 अगस्त 2019 तक 3.63 करोड़ ITR फाइल हुए थे, जबकि 21 दिसंबर 2020 तक 3.75 करोड़ ITR फाइल हुए हैं।
50 लाख तक की आय वाले ITR-1 दाखिल करें
जिन साधारण भारतीय निवासियों की कुल आय 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, वे ITR-1 सहज दाखिल कर सकते हैं। जिन निवासियों व्यक्तियों, HUF और कंपनियों (LLP को छोड़कर) की कुल आय अधिकतम 50 लाख रुपए है और किसी बिजनेस या पेशे से अनुमानित आय है, उन्हें ITR-4 सुगम दाखिल करना होता है। ITR-3 और 6 व्यवसायों को फाइल करना होता है। जिन लोगों की रेजीडेंशियल प्रॉपर्टी से आय होती है, उन्हें ITR-2 दाखिल करना होता है। LLP और एसोसिएशन ऑफ पर्संस (AoP) को ITR-5 दाखिल करना होता है। ITR-7 वे लोग फाइल करते हैं, जिन्हें ट्रस्ट या अन्य लीगल ऑब्लिगेशन के तहत पूरी तरह से या आंशिक रूप से चैरिटेबल या धार्मिक उद्देश्य से रखी संपत्ति से आय होती है।