सरकारी कर्मचारी भी ले सकते हैं पीएम किसान योजना का लाभ, जानें नियम

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नई दिल्ली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की रकम 2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाती है। इसका लाभ उठाने के लिए कुछ नियम भी तय किए गए हैं, जैसे यदि आपके परिवार में कोई सदस्य टैक्स अदा करता है तो फिर आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते।

इसके अलावा प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक किसी भी निर्वाचित पद पर परिवार का कोई सदस्य है तो इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह सरकारी नौकरी को लेकर भी नियम तय है। किसी भी केंद्रीय विभाग, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की कंपनियों या स्वायत्त विभाग में परिवार के किसी मेंबर की सरकारी नौकरी है तो यह लाभ नहीं मिलेगा।

हालांकि सरकारी नौकरी वालों को लेकर ही एक और नियम है, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। यदि आपके परिवार का मेंबर जो सरकारी नौकरी में है, वह चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है या फिर मल्टी टास्किंग स्टाफ है तो फिर आपको भी यह लाभ मिल सकता है। यही नहीं रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे लोगों को लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन 10,000 रुपये से कम है या फिर वे चतुर्थ श्रेणी के पद से रिटायर हुए हैं। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए यह जरूरी है कि आपके खेती योग्य भूमि हो और आप उसका किसी अन्य वित्तीय मकसद से उपयोग न करते हों।

इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए सरकार की ओर से परिवार की परिभाषा भी तय की गई है, जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों को शामिल किया गया है। ऐसे में यदि किसी जॉइंट फैमिली में बंटवारा हो जाता है और बेटों के नाम पर जमीन ट्रांसफर होती है तो परिवार की इस परिभाषा के तहत फैमिली के कई लोगों को इस स्कीम के तहत लाभ मिल सकता है। पूरी तरह से केंद्र सरकार की फंडिंग वाली इस स्कीम के तहत अब देश के 14 करोड़ किसानों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। फिलहाल 9.5 करोड़ किसानों ने इस स्कीम के तहत अपना पंजीकरण कराया है।

किसान क्रेडिट कार्ड: बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम के तहत अब तक 5 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जबकि अगस्त में छठी किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। यही नहीं इस स्कीम से जुड़े सभी लाभार्थी किसानों को मोदी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड भी मुहैया कराने की बात कही है।