31 मार्च के बाद भी BS4 वाहनों बिक्री और रजिस्ट्रेशन की छूट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनावायरस के चलते वाहन निर्माताओं को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 31 मार्च 2020 के बाद भी बीएस4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन में छूट दी है। कोर्ट ने बताया कि देशभर में लॉकडाउन खत्म होने के 10 दिनों के भीतर बीएस4 वाहनों के कुल स्टॉक में से 10 फीसदी वाहनों की बिक्री की जा सकेगी। हालांकि यह छूट दिल्ली एनसीआर में लागू नहीं होगी। बीएस4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी बिक्री के 10 दिनों के भीतर ही कराना होगा।

फाडा ने दाखिल की थी याचिका
गौरतलब है कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके बीए4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन में छूट की मांग की गई थी। याचिका में 21 दिनों के लॉकडाउन के चलते बीएस4 वाहनों की बिक्री में 30 दिनों की छूट देने की अपील की गई थी।

वाहन बिक्री में 60 से 70 फीसदी की गिरावट
फाडा के प्रेसिडेंट आशीष हंसराज काले ने कोर्ट को बताया कि कोरोना वायरस फैलने के डर के चलते पिछले कई दिनों से देश के ज्यादातर वाहन डीलरशिप स्टोर बंद चल रहे हैं। इसकी वजह से वाहन बिक्री में 60 से 70 फीसदी गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि देशभर में मौजूदा वक्त में बीएस4 वाहनों का स्टॉक करीब 8.35 यूनिट का है, जिसकी कीमत 4,600 करोड़ रुपए है। काले ने कहा कि पिछले तीन से चार दिनों से कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में बीएस4 वाहनों के स्टॉक की बिक्री प्रभावित होगी।

सुप्रीम में दाखिल की थी याचिका
गौरतलब है कि कोर्ट ने बीएस4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 31 मार्च 2020 तय की थी। इसके बाद देशभर में एक अप्रैल 2020 के बाद केवल बीएस6 वाहन की ही बिक्री होनी थी। ऐसे में फाडा ने कोर्ट में याचिका दायर कर ऑटोमोबाइल कंपनियों को एक अप्रैल 2020 की तय डेडलाइन के बाद भी बीएस4 इमीशन नॉर्म्स वाले वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्री में छूट दी जाएं, जिनकी बिक्री 31 मार्च 2020 तक न हो सके।