राजस्थान / 1000 वर्गगज से छोटे प्लॉट्स वाली काॅलोनियों में हाईराइज बिल्डिंग्स पर रोक

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जयपुर। प्रदेश के शहरों में बसी 1000 वर्गगज से छोटे प्लॉट्स वाली सभी काॅलोनियों में हाई राइज बिल्डिंग्स पर सरकार ने रोक लगा दी है। इस आदेश से सभी शहरों की 90 फीसदी से अधिक आबादी प्रभावित होगी। यूडीएच ने जयपुर, जोधपुर सहित सभी बड़े शहरों और छोटे शहरों के लिए सरकार ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की अनुमति कहां देनी है और कहां नहीं देनी है, यह फाइनल कर दिया है।

हाईकोर्ट के मास्टर प्लान को लेकर दिए आदेश की पालना में नए आदेश जारी किए गए हैं। दूसरी तरफ शहरों में शामिल नए सभी प्रकार के एरिया सहित नई काॅलोनियों को अभी से हाई राइज बिल्डिंग जोन बनाने की अनुमति प्रदान की है। जयपुर और जोधपुर में 40 मीटर और अधिक ऊंचाई तथा बाकी सब शहरों में 30 मीटर और ऊंचाई के हर भवन की स्वीकृति अब सरकार से लेनी होगी। निकाय अपने स्तर पर नहीं दे सकेंगे।

60 फीट व अधिक चौड़ी सड़कों पर ही मल्टीस्टोरी
एकल पट्टा के एक हजार वर्ग गज या अधिक क्षेत्रफल होने तथा दो या अधिक प्लॉट्स को मिलाकर समायोजन से 1500 वर्गमीटर का प्लाॅट होने पर ही हाई राइज बिल्डिंग की श्रेणी की अप्रूवल मिलेगी। सभी प्राधिकरणों, यूआईटी, अरबन लोकल बोडी क्षेत्रों में 60 फीट और इससे चौड़ी सड़कों पर ही हाईराइज बिल्डिंग की अनुमति दी जा सकेगी। हाईराइज बिल्डिंग्स के लिए फ्रंट में कम से कम 40 फीट सेट बेक छोड़ना पड़ेगा। 20% एरिया खुला छोड़ना (ग्रीन एरिया) होगा। 18 मी. चौड़ी सड़क पर 18 मी. ऊंचाई, 24 मी. चौड़ सड़क पर 24 मी. तक हाइट और 30 मी. और अधिक चौड़ी सड़क पर उसकी डेढ़ गुणा हाइट तक ही निर्माण कर सकेंगे।

माॅन्यूमेंट्स के 100 मीटर दायरे में हाईराइज बिल्डिंग नहीं
आर्कियोलाॅजिकल सर्वे आफ इंडिया द्वारा संरक्षित हैरिटेज भवनों, मॉन्यूमेंट्स के 100 मीटर के दायरे में हाई राइज बिल्डिंग्स की अनुमति नहीं दी जा सकेगी। लेकिन शहरों में 60 फीट और इससे अधिक चौड़ी सड़कों के किनारे काॅलोनियों में 1000 वर्गगज से बड़े प्लॉट्स पर हाई राइज बिल्डिंग्स जोन विकसित कर सकेंगे।