150 रुपये किलो से कम कीमत वाले सूखे नारियल के आयात पर रोक

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नयी दिल्ली। सरकार ने 150 रुपये प्रति किलोग्राम से कम कीमत वाले सूखे नारियल (गोला) के आयात पर रोक लगा दी है। सरकार के इस कदम का मकसद सस्ते सूखे नारियल के आयात को हतोत्साहित करना है। देश में इस प्रकार के सूखे नारियल का खानपान उद्योग में काफी उपयोग होता है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ‘‘सीआईएफ (बीमा लागत भाड़ा) मूल्य के साथ 150 रुपये प्रतिकिलो और इससे अधिक मूल्य के सूखे नारियल का आयात मुक्त है जबकि 150 रुपये किलो से कम मूल्य वाले गरी का आयात निषिद्ध है।’’ डीजीएफटी, वाणिज्य मंत्रालय की एक शाखा है जो निर्यात और आयात से संबंधित मामलों को देखती है। वर्ष 2018-19 में देश में 74.5 लाख डॉलर मूल्य के सूखे नारियल का आयात किया गया।

वहीं अप्रैल-नवंबर 2019-20 के दौरान, आयात तेजी से बढ़ कर दो करोड़ 14 लाख डॉलर पर पहुंच गया। यह घटनाक्रम इस मायने में महत्वपूर्ण है कि देश में नारियल उत्पादक निर्माता श्रीलंका से नारियल गरी पाऊडर के बढ़ते आयात के मद्देनजर इस पर आयात शुल्क लगाने की मांग कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका से इस उत्पाद (नारियल गरी पाऊडर) का आयात वर्ष 2018-19 में बढ़कर 5,340 टन हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में मात्र 314 टन था। भारत में इस उत्पाद की लागत लगभग 150 रुपये प्रति किलो है।