RBI ने लगाया एक और सहकारी बैंक पर एक करोड़ का जुर्माना

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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पुणे के जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने ये जुर्माना नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया है। इसके अलावा आरबीआई ने निर्देशों का पालन न करने के लिए जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने इससे पहले तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर भारी जुर्माना लगाया। तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर फ्रॉड क्लासिफिकेशन और नोटिफिकेशन के नियमों का उल्लंघन करने के लेकर आरबीआई ने बैंक पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

इस संबंध में केंद्रीय बैंक ने 24 अक्तूबर 2019 को आदेश जारी किया था। 25 अक्तूबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने विज्ञप्ति में कहा था कि तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक ने उसके दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैंक ने फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाइ कॉमर्शियल बैंक और चुनिंदा निर्देंशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया था।