50 लाख रुपए तक है सैलरी तो भरना होगा सिर्फ ITR ‘सहज’ फॉर्म

0
2009

नई दिल्ली। असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2019 है। जैसे-जैसे आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है, आयकर विभाग करदाताओं के लिए नए-नए निर्देश जारी कर रही है।

आयकर विभाग ने कहा है कि जो लोग एक मकान के मालिक हैं और सैलरी से सालाना आय 50 लाख रुपए तक है उन्हें आईटीआर के लिए केवल एक पेज का आईटीआर-1 सहज फॉर्म भरना होगा। इससे करदाताओं को आईटीआर दाखिल करने में आसानी होगा और उन्हें समय की बचत होगी।

अंतिम तारीख चूके तो देना पड़ेगा जुर्माना
आयकर विभाग के अनुसार, सभी करदाताओं को 31 जुलाई 2019 तक अपना आईटीआर जमा करना जरूरी है। यदि कोई करदाता अंतिम तारीख तक आईटीआर दाखिल नहीं करता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा। आयकर विभाग के अऩुसार, 31 जुलाई 2019 के बाद 31 दिसंबर 2019 तक आईटीआर दाखिल करने वालों को 5000 हजार रुपए का जुर्माना देना होगा।

यदि कोई करदाता 31 दिसंबर 2019 की तारीख भी चूक जाता है तो 31 मार्च 2020 तक आईटीआर दाखिल करने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना दाखिल करना होगा। यदि आप 31 मार्च 2020 तक भी आईटीआर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। हालांकि ऐसे करदाता जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में मात्र 1 हजार रुपए ही देने होंगे।

फॉर्म-16 जरूर जमा करें नौकरीपेशा
यदि आप नौकरीपेशा हैं तो आयकर रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म-16 जरूर पेश करें। फॉर्म-16 कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को दिया जाता है। आमतौर पर कंपनियां 30 जून तक अपने कर्मचारियों को फॉर्म-16 भेज देती हैं लेकिन इस बार बदलाव के कारण इसमें देरी हो सकती है। यदि आपको भी अभी तक फॉर्म-16 नहीं मिला है तो कंपनी से जल्द से जल्द इसकी मांग करें। फॉर्म-16 में कंपनी की ओर से पूरे साल में आपको दी गई रकम और टैक्स कटौती की जानकारी होती है।