नई दिल्ली। आमतौर पर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसी सूरत में कैंसिल होगा जब आप जीएसटी से जुड़े प्रावधानों को उल्लंघन करेंगे या उसको तय समय तक फॉलो नहीं करेंगे। हालांकि अगर इन सब के बावजूद भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो इसके लिए आप पहले यह जरूर जान लें कि कहीं आपका रजिस्ट्रेशन रिटर्न फाइल न करने के चलते तो नहीं हुआ है, अगर ऐसा है तो आप इसके खिलाफ एप्लीकेशन दायर करने के पात्र नहीं हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना होगा यह बताने की कोशिश की है।
इस सूरत में क्या होगा: अगर जीएसटी अधिकारी आपकी एप्लीकेशन और आपकी ओर से दर्ज कराई गईं जानकारियों से संतुष्ट होता है तो वह फॉर्म नंबर GSTREG22 के जरिए वह Revocation of Cancellation of Registration नाम का एक ऑर्डर पास करता है।इस ऑर्डर के जरिए आपसे कुछ जानकारियां मांगी जाएगी। अगर अधिकारी आपकी ओर से दी गई जानकारियों से संतुष्ट नहीं होता है तो वह फॉर्म नंबर GSTREG05 के जरिए एक ऑर्डर पास कर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल कर सकता है।