चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच द्वारा TikTok App पर से प्रतिबंध हटाए जाने के बाद इसने Google Play Store और Apple स्टोर पर वापसी कर ली है। इसके बाद अब यूजर इसे फिर से डाउनलोड कर यूज कर सकेंगे।इस ऐप पर से एक हफ्ते पहले ही कोर्ट ने प्रतिबंध हटा लिया था।
बैन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को 24 अप्रैल को बैन के आदेश पर विचार करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दिन अगर मद्रास हाईकोर्ट ने विचार नहीं किया तो यह बैन हटा दिया जाएगा। कोर्ट ने मीडिया को निर्देश दिया है कि वो इसका प्रसारण ना करे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल मद्रास हाई कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। टिक टॉक के मालिकाना हक वाली कंपनी ने कहा था कि मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने कंपनी के पक्ष की गैरमौजूदगी में बैन का फैसला सुनाया था। इसे आधार बनाकर कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
उल्लेखनीय है कि 3 अप्रैल को हाई कोर्ट ने टिक टॉक एप पर अश्लील तथा आपत्तिजनक सामग्री परोसे जाने की शिकायत पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
गूगल ने भी किया था ब्लॉक
टिकटॉक ऐप को लेकर उठ रहे विवाद के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था। इसके बाद गूगल ने भारत में टिकटॉक ऐप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नालॉजी मिनिस्ट्री के अनुसार केंद्र सरकार ने गूगल और एपल को पत्र लिखकर हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए कहा था। टिकटॉक एपल स्टोर पर तो अब भी उपलब्ध है, लेकिन गूगल के स्टोर से जल्द ही गायब हो जाएगा।